दिल्ली HC से केजरी को राहत, आप दफ्तर मामले में LG का आदेश रद्द

www.khaskhabar.com | Published : बुधवार, 23 अगस्त 2017, 3:26 PM (IST)

नई दिल्ली। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बडी राहत मिली है। केजरीवाल को यह राहत दिल्ली हाईकोर्ट ने दी है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने आप पार्टी के दफ्तर का आवंटन रद्द करने के उपराज्यपाल के फैसले को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने उप राज्यपाल के फैसले को रद्द करते हुए कहा कि उप राज्यपाल के आदेश में पार्टी दफ्तर का आवंटन रद्द करने के कारणों का ठीक ढंग से विवरण नहीं दिया गया।

हाईकोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि दिल्ली हाइकोर्ट ने आप के दफ्तर का आवंटन रद्द करने के एलजी के फैसले को पलट दिया। उपराज्यपाल का फैसला अवैध हो गया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी राघव चड्ढा के इस ट्वीट को रिट्वीट किया।

क्या है मामला:


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ज्ञातव्य है कि इसी वर्ष अप्रैल माह में उप राज्यपाल अनिल बैजल ने 206, राउज एवेन्यू बंगले यानी आप पार्टी के दफ्तर का आवंटन रद्द कर दिया था। इससे पहले शुंगलू समिति ने भी आप पार्टी के कार्यालय को दफ्तर के रूप में आवंटित करने पर सवाल उठाए थे। शुंगलू समिति ने सवाल उठाते हुए कहा था कि पार्टी कार्यालय बनाने के लिए आप सरकार को भूमि आवंटन का फैसला रद्द करना चाहिए।

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