66 वस्तुओं पर घटा GST, जाने कौन-कौन सी चीजें हुई सस्ती

www.khaskhabar.com | Published : रविवार, 11 जून 2017, 5:36 PM (IST)

नई दिल्ली। देश के सबसे बड़े टैक्स सुधार जीएसटी की दरों को रविवार को हुई काउंसिल की बैठक में संशोधित किया गया है। जीएसटी काउंसिल ने कई प्रोडक्ट्स पर टैक्स की दरों को रिवाइज करने का फैसला लिया है। जीएसटी परिषद ने 66 तरह के प्रोडेक्ट्स पर टैक्स की दरें घटाई हैं। खासतौर पर किसानों को राहत देते हुए काउंसिल ने ट्रैक्टर कंपोनेंट्स को 28 पर्सेंट के स्लैब से हटाकर 18 में शामिल करने का फैसला लिया है। काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि कंप्यूटर प्रिंटर पर 28 पर्सेंट टैक्स की बजाय 18 पर्सेंट लगाने का फैसला लिया है। साथ ही काजू पर टैक्स को भी 18 फीसदी से घटाकर 12 पर्सेंट करने का फैसला लिया गया है।

वित्त मंत्री ने बताया कि काउंसिल की अगली मीटिंग अब अगले रविवार यानी 18 जून को होगी। वित्तमंत्री ने कहा कि जीएसटी कंपोजिशन एकमुश्त योजना का लाभ 75 लाख रुपये सालाना का कारोबार करने वाले छोटे व्यापारी, विनिर्माता और रेस्तरां कारोबारियों के लिए होगी। पहले यह सीमा 50 लाख रुपये थी। उन्होंने कहा कि सिनेमा के 100 रुपये से कम के टिकट पर 28 की बजाय 18 पर्सेंट टैक्स का फैसला लिया गया है। वहीं, इससे अधिक के सिनेमा टिकटों पर 28 फीसदी टैक्स की दर बनी रहेगी।

इसके अलावा टेलिकॉम सेक्टर पर 18 पर्सेंट टैक्स बरकरार रखने का फैसला लिया गया है। बता दें कि इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों ने इस टैक्स में कटौती की मांग की थी। सैनिटरी नैपकिन्स के बारे में पूछे जाने पर वित्त मंत्री ने कहा कि इन बदलावों के अलावा अन्य वस्तुओं पर प्रस्तावित टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जेटली ने कहा कि हमें 133 सामानों पर जीएसटी दर में बदलाव की सिफारिशें मिली थीं। इन पर विचार करने के बाद 66 सामानों पर टैक्स को रिवाइज करने का फैसला लिया गया।

इन चीजों पर टैक्स घटा

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-कंप्यूटर प्रिंटर पर 28 पर्सेंट की बजाय 18 पर्सेंट टैक्स।
-काजू पर 18 की बजाय 12 पर्सेंट टैक्स।
-सिनेमा के 100 रुपये से कम के टिकट पर 28 की बजाय 18 पर्सेंट टैक्स।
-टेलिकॉम सेक्टर पर 18 पर्सेंट टैक्स बरकरार रखने का फैसला।
-कटलरी पर 18 की बजाय 12 पर्सेंट टैक्स।
-इंसुलिन पर 12 से घटाकर 5 पर्सेंट टैक्स।
-स्कूल बैग पर 28 से घटाकर 18 पर्सेंट टैक्स।
-अगरबत्ती पर 12 की बजाय 5 पर्सेंट टैक्स।
-अचार, चटनी, सॉस और डिब्बाबंद फूड पर 18 की बजाय 12 पर्सेंट टैक्स।
-स्कूली बच्चों के कलर और ड्राइंग बुक पर 12 की बजाय अब कोई टैक्स नहीं।

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