1993 मुंबई ब्लास्ट:अबू सलेम व अन्य आरोपियों पर अंतिम फैसला16 को

www.khaskhabar.com | Published : सोमवार, 29 मई 2017, 08:55 AM (IST)

मुंबई। वर्ष 1993 मुंबई के बम ब्लास्ट केस में टाडा कोर्ट अबु सलेम सहित 7 दोषियों के खिलाफ 16 जून को सजा का ऐलान करेगी। टाडा की विशेष कोर्ट ने गैंगस्टर अबु सलेम, मुस्ता दौसा, फिरोज खान, ताहिर मर्चेट, रियाज सिद्दिकी, करीमुल्लाह शेख और अब्दुल कयूम पर अपना फैसला 16 जून तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। ज्ञातव्य है कि इस मामले में 25 अप्रैल को हुई पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में 29 मई को सजा या सजा की तारीख का ऐलान किया जा सकता है। गौरतलब है कि 1993 में मुंबई में सीरीयल बम ब्लास्ट हुए थे। मुंबई में हुए 13 बम धमाकों में करीब 257 लोगों की मौत हो गई थी। साथ ही इन धमाकों में 713 लोग घायल हो गए थे। मुंबई बम धमाकों में आरोपी मुस्तफा डोसा और अबु सालेम सहित रियाज सिद्दीकी, करिमुल्ला खान, फिरोज अब्दुल राशिद, ताहिर मर्चेंट, अब्दुल कैयूम के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दर्ज कर टाडा कोर्ट में मामला चलाया था। इन धमाकों के बाद अंडरवलर््ड डॉन दाऊद इब्राहिम, टायगर मेमन, अबू सलेम, मुस्तफा डौसा को फरार घोषित किया था। 2003 में सीबीआई ने मुस्तफ़ा को गिरफतार कर लिया था। वहीं अबू सलेम को 2006 में पुर्तगाल से भारत लाकर गिरफतार किया गया था, जबकि दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेमन अब भी फरार हंै।

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सीबीआई चार्जशीट के अनुसार ये सभी आरोपी बम धमाकों की योजना बनाने, हथियार लाने, बम बनाने से लेकर धमाकों को अंजाम देने तक मे शामिल थे। साथ ही गैंगस्टर अबू सलेम सहित अन्य पर आरोप है कि उन्होंने 1993 मुंबई बम ब्लास्ट से पहले बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त के घर जाकर उन्हें दो एके-47 राइफलें और हथगोले दिए थे।
संजय दत्त को इस मामले में एक एके-47 राइफल रखने पर दोषी ठहराया गया था और पांच साल की जेल की सजा दी गई थी। हांलांकि अबू सलेम ने अपने बयान में इस बात से इंकार कर दिया था कि उसने संजय दत्त हथियार मुहैया कराए थे।

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