बालिका से दुराचार मामले में आरोपी को आजीवन कारावास

www.khaskhabar.com | Published : बुधवार, 10 मई 2017, 4:01 PM (IST)

अजमेर। जिला न्यायालय की एससीएसटी कोर्ट ने बुधवार को पोक्सो एक्ट में आरोपी सुरेंद्र सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं इस मामले में आरोपी पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

अजमेर के ब्यावर सदर थाने में 24 मार्च, 2016 को पीडि़त के पिता ने मामला दर्ज करवाया कि ग्राम सेलोता का बढिय़ा में उसकी 15 वर्षीय बेटी शौच के लिए जा रही थी कि आरोपी सुरेंद्र ने उससे जबर्दस्ती की और जंगल में ले जाकर उसके साथ दुराचार किया। बच्ची के चिल्लाने पर आसपास के लोगों ने घर पर जानकारी दी तो मौके पर सुरेंद्र का भाई विजेंदर भी पहुंच गया। उसने पुलिस को सूचना देने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की और आरोपी को गिरफ्तार किया। इसके बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई, जिस पर गुरुवार को एससीएसटी कोर्ट की न्यायाधीश ब्रज माधुरी शर्मा ने मामले में आरोपी सुरेंद्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 50 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया।

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