चाइनीज मांझा और धातुओं के मिश्रण से तैयार धागे की बिक्री पर होगी कार्रवाई - एडीएम

www.khaskhabar.com | Published : शुक्रवार, 21 अप्रैल 2017, 7:59 PM (IST)

बीकानेर। अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) यशवंत भाकर ने चाइनीज मांझा व धातुओं के मिश्रण से तैयार धागे की बिक्री और उपयोग को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित बताया है। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी व्यापारी इसकी बिक्री और उपयोग करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भाकर ने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट की ओर से अक्षय तृतीया के अवसर पर की जाने वाली पतंगबाजी में चाइनीज मांझे व धातुओं के मिश्रण से तैयार धागे की बिक्री व उपयोग से मानव जीवन की सुरक्षा व लोक सम्पति को गंभीर नुकसान के मद्देनजर ये आदेश जारी किए हैं। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 144 के तहत जारी आदेशानुसार जिले की सीमाओं में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के चाइनीज मांझा, जिसमें धातुओं का मिश्रण लगा हुआ है, का प्रयोग नहीं करेगा। ये आदेश वर्तमान में लागू हैं और एक माह तक अथवा उससे पूर्व निरस्त कर देने की दिनांक तक प्रभाव में रहेंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर सम्बंधित व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत अभियोग चलाया जाएगा।

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