जयपुर।
फिल्म अभिनेता शाहरुख खान को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है।
साथ ही शाहरुख खान के खिलाफ पुलिस कार्यवाही और सख्ती पर रोक लगा दी है।
न्यायाधीश बनवारीलाल शर्मा ने शाहरुख की अर्जी पर यह आदेश दिए। इस अभिनेता
पर रईस फिल्म के प्रमोशन के दौरान कोटा में दंगा भडकाने, अवैध भीड एकत्रित
कर रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगाए गए हैं।
विक्रम सिंह
ने शाहरुख के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके खिलाफ जिसमें शाहरुख ने
हाईकोर्ट में अपील की थी। उसके वकील आदित्य शर्मा दौसावाला और मानवेन्द्र
सिंह भाटी और वी आर बाजवा ने कहा - "शाहरुख निर्दोष है। उस पर बेबुनियाद
और निराधार आरोप लगाए गए हैं। इस पर अदालत ने आदेश दिया कि शाहरुख के खिलाफ
पुलिस कार्रवाई और सख्ती नहीं की जाए। रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की शिकायत भी करे रेलवे प्रशासन।