नई दिल्ली। पाकिस्तान ने जासूसी व विध्वंसकारी गतिविधियों के आरोप में दोषी
ठहराए गए भारतीय नागरिक जाधव से मिलने की अनुमति भारतीय उच्चायोग को नहीं
दी। पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त गौतम बम्बावाले ने शुक्रवार को कहा
कि ऎसा 14वीं बार हुआ है, जब पाकिस्तान ने भारतीय उच्चायोग के इस अनुरोध को
खारिज कर दिया।
पाकिस्तान की विदेश सचिव तहमीना जांजुआ से मुलाकात के बाद बम्बावाले ने
यहां कहा,हमने (जाधव से) मुलाकात का अनुरोध किया था, लेकिन इसकी अनुमति
नहीं मिली। भारत ने यह भी कहा कि उसने इससे पहले भी 13 बार जाधव से मुलाकात
का अनुरोध किया था, जिसे पाकिस्तान ने हर बार खारिज कर दिया।
बम्बावाले ने कहा, हमने जाधव के खिलाफ दायर चार्जशीट व फैसले की प्रमाणित
प्रतियां मांगी हैं ताकि ऊपरी अदालत में अपील दायर कर सकें।
पूर्व पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी के मामले में पूछे जाने पर, जिन्हें कथित
तौर पर नेपाल के लुंबिनी से पिछले सप्ताह अगवा कर लिया गया, बम्बावाले ने
कहा कि उन्हें इस मामले की कोई जानकारी नहीं है।
उन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट कर्नल हबीब जहीर की गुमशुदगी के बारे में
पाकिस्तान की सेना से सवाल किया जाना चाहिए। उन्हें उनके ठिकानों के बारे
में बेहतर जानकारी होगी।
इससे पहले पाकिस्तान की विदश नीति मामलों के प्रमुख सरताज अजीज ने अपने
संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जासूसी के मामलों में राजनयिक पहुंच नहीं
प्रदान किया जा सकती। जाधव को पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने 10 अप्रैल को
देश में जासूसी व विध्वंसकारी गतिविधियों के आरोप में मौत की सजा सुनाई।
पाकिस्तान बोला,जाधव को कानून सम्मत सजा...
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इस्लामाबाद में पाकिस्तान ने शुक्रवार को कहा कि देश में जासूसी व
विध्वंसकारी गतिविधियों के आरोप में भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को कानून
के अनुसार दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई। उनके पास सर्वोच्च न्यायालय
में अपील के लिए 40 दिन का समय है। पाकिस्तान की विदेश नीति मामलों के
प्रमुख सरताज अजीज ने भारत को इस मुद्दे पर शब्दाडंबरपूर्ण बयानों को लेकर
चेताया भी।
उन्होंने कहा,उसे कानून के अनुसार सजा दी गई। वह पाकिस्तान में विध्वंसकारी
गतिविधियों में संलिप्त था और उसके पास दो पासपोर्ट थे, जिसका जवाब भारत
नहीं दे रहा।
अजीज ने भारत के इस दावे की भी निंदा की कि जाधव एक पूर्व
नौसैनिक हैं और उन्हें ईरान से अगवा किया गया। इसकी बजाय अजीज ने दावा किया
कि जाधव भारतीय नौसेना के सेवारत अधिकारी हैं। उन्होंने कहा,इस तरह की
बयानबाजी शब्दाडंबरपूर्ण है कि उसे ईरान से गिरफ्तार किया गया। उसे
सर्वोच्च न्यायालय में समीक्षा याचिका दायर करने का अधिकार है। साथ ही
पाकिस्तान की सेना और राष्ट्रपति के पास भी 40 दिनों के भीतर दया दाचिका
देने का अधिकार है।
अजीज ने यह भी कहा कि इस मुद्दे पर भारतीय बयानों से कूटनीतिक तनाव बढ़
सकता है। उन्होंने कहा, हमें एक-दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए।
उल्लेखनीय है कि भारत ने इस मुद्दे पर सख्त तेवर अपनाते हुए कहा है कि यदि
पाकिस्तान जाधव को सुनाई गई मौत की सजा पर अमल करता है तो यह सुनियोजित
हत्या होगी।
सात आरोप लगाए...
पाकिस्तान के विदेश नीति प्रमुख सरताज अजीज ने शुक्रवार को कहा कि कथित
भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव पर पाकिस्तान के अहम प्रतिष्ठानों पर आईईडी हमला
और शियाओं पर हमले सहित सात आरोप लगाए गए हैं।
अजीज ने जाधव पर लगे आरोपों की सूची को पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा कि
पाकिस्तान में कथित जासूसी तथा विध्वंसक गतिविधियों में शामिल होने के आरोप
में मौत की सजा पाए कुलभूषण जाधव की निम्न विध्वंसक गतिविधियों में सीधी
संलिप्तता पाई गई है :
-उन्होंने बलूचिस्तान के ग्वादर तथा तुरबत में आईईडी व ग्रेनेड हमलों को प्रायोजित किया व निर्देश दिया।
-ग्वादर जिले में जिवानी बंदरगाह के ठीक सामने समुद्र में रडार स्टेशन तथा नागरिक नौकाओं पर हमले का निर्देश दिया।
-पाकिस्तानी,
खासकर बलूचिस्तान के युवाओं को देश में विध्वंसक हमलों के लिए उकसाने के
लिए अलगाववादी तथा आतंकवादी तत्वों को हवाला/हुण्डी के माध्यम से वित्तीय
मदद दी।
-बलूचिस्तान के सिबी तथा सुई इलाकों में गैस पाइपलाइनों तथा बिजली के खंभों में विस्फोट को प्रायोजित किया।
-क्वेटा में 2015 में विस्फोट को प्रायोजित कर बड़े पैमाने पर जान व माल का नुकसान पहुंचाया।
-क्वेटा में हजार समुदाय के लोगों पर हमला तथा ईरान जा रहे और वहां से आ रहे शिया जायरीनों पर हमलों को प्रायोजित किया।
- तुरबत, पुंजगुर, ग्वादर, पसनी तथा जिवनी में साल 2014-15 के दौरान सुरक्षाबलों पर हमलों के लिए देश विरोधी तत्वों को उकसाया।
कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान में इन्हीं कथित गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई है।
जाधव से भारतीय उच्चायोग के संपर्क को लेकर भारत के 14वें प्रयास को पाकिस्तान ने शुक्रवार को खारिज कर दिया।
(आईएएनएस)