गोंडा। सम्पत्ति के
लालच में पिता की
हत्या करने वाले इकलौते पुत्र को
अपर सत्र न्यायाधीश ने
उम्र कैद व
अर्थ दंड की
सजा सुनाई है। अर्थ दंड की
अदायगी न
करने पर
अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
सहायक
जिला शासकीय अधिवक्ता विनय कुमार सिंह के
अनुसार कोतवाली देहात के
तेज प्रताप सिंह ने
07 जून 2014 को
इस आशय की
रिपोर्ट दर्ज कराई थी
कि उनके भाई भानु प्रताप सिंह दो
दिन से
दिखाई नहीं दे
रहे थे।
परिवार वालों ने
सोचा कि
भानु प्रताप अपने लड़के के
साथ कहीं गये होंगे। लेकिन 7 जून को
देखा तो
उनके मकान के
दरवाजे में ताला लगा हुआ था
और घर
के अंदर से
दुर्गंध आ
रही थी। रिपोर्ट के
मुताबिक ताला तोड़ कर
देखा तो
वादी का
भाई मृत पड़ा था। वादी ने
मृतक के
पुत्र पर
हत्या करने की
आशंका जताते हुए उसके विरुद्ध केस दर्ज कराया था।
पुलिस
ने रिपोर्ट दर्ज कर
मामले की
विवेचना के
बाद मृतक भानु प्रताप के
पुत्र कप्तान सिंह निवासी मंगल सिंह पुरवा मौजा कोयली जंगल थाना कोतवाली देहात के
विरुद्ध आरोप पत्र अदालत पर
भेज दिया। अपर सत्र न्यायाधीश आरपी सिंह ने
इस मामले की
सुनवाई करते हुए अभियोजन व
बचाव पक्ष के
अधिवक्ताओं की
दलीलों को
सुनने के
बाद आरोपी को
हत्या का
दोषी करार देते हुए उम्र कैद व
दस हजार रुपये अर्थ दंड की
सजा सुनाई। अर्थ दंड की
अदायगी न
करने पर
अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।