सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आबकारी को 160 करोड़ का नुकसान

www.khaskhabar.com | Published : मंगलवार, 04 अप्रैल 2017, 11:18 PM (IST)

अंबाला। स्टेट और नेशनल हाईवे से 500 मीटर दूरी पर शराब की दुकानें नहीं होने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिले में 8 बार और 70 मैरिज होम में शराब की बिक्री नहीं होगी।

कोर्ट के इस फैसले को अमल में लाने से आबकारी विभाग को 160 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ है। अंबाला में 21 ठेके व 70 मैरिज पैलेस पर गाज गिरी है। 20 करोड़ के ठेके स्थाई तौर पर बंद कर दिए गए हैं जबकि 40 करोड़ के ठेके शिफ्ट होंगे।

इसके अतिरिक्त बार व रेस्टोरेंट की संख्या अलग है ।शहर में हिसार रोड स्थित करीब एक दर्जन मैरिज पैलेस इस सूची में शामिल हुए हैं। इनमें शहनाई, आशीर्वाद, संगीत, मुकुट व्हाइट ओके, सनराइज, घूंघट फार्म, कर्ण पैलेस, बत्रा होटल, पूर्णसिंह का ढाबा, संगम ए लग्जरी रेस्टोरेंट, एपी रेजेंसी, होटल मिलियन, होटल नीलकंठ, लाल कुर्ती स्थित सभी होटल इसी सूची में शामिल हैं।

प्रत्येक मैरिज पैलेस में किसी भी कार्यक्रम के दौरान शराब परोसने की एक बार की अनुमति विभाग पांच हजार रुपये में देता है। इसी तरह अन रजिस्टर्ड मैरिज पैलेस से 10 हजार रुपये एक बार के कार्यक्रम के लिए जाते थे। होटल- रेस्टोरेंट को नौ लाख रुपये शराब परोसने के लिए सालाना देने होते थे। मैरिज पैलेस से ही विभाग को हर साल करीब 100 करोड़ का राजस्व आता था।

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