अब कैन्टोमेंट स्कूल के अध्यापक 62 साल में होंगे रिटायर: हाईकोर्ट

www.khaskhabar.com | Published : शुक्रवार, 03 मार्च 2017, 9:43 PM (IST)

इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश में कैन्टोमेंट बोर्ड द्वारा संचालित मान्यता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों के लिये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायालय ने यहां पढा रहे टीचर्स को 2 साल की सेवावृद्धि का मौका दिया है। अब टीचर्स 60 साल में सेवानिवृत्त नहीं होंगे। बल्कि वह 62 साल तक अपनी सेवा दे सकेंगे। इस फैसले से कैन्टोमेंट बोर्ड के शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। बेसिक शिक्षा की तरह मिलेगा लाभ
बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों की सेवा निवृत्ति आयु 62 वर्ष है। लेकिन कैन्टोमेंट बोर्ड द्वारा संचालित मान्यता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों के लिये अभी तक 60 वर्ष में ही रिटायरमेंट का नियम बना हुआ था। परन्तु अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद बेसिक शिक्षा परिषद के टीचरों की तरह इन्हे बी लाभ मिल सकेगा। अध्यापिका ने न्यायालय से लगाई थी गुहार
कानपुर कैंट के बालिका जूनियर हाईस्कूल भीरपुर में तैनात अध्यापिका उषा को 60 साल आयु पूरी करने पर सेवानिवृत्त करने की नोटिस दी गयी थी। जिसके बाद अध्यापिका ने न्यायालय की शरण ली। मामले की सुनवाई पूरी करते हुये न्यायमूर्ति बी.के.बिड़ला ने अपना फैसला सुनाया। न्यायालय ने आदेश दिया कि स्कूल की मान्यता बेसिक शिक्षा परिषद से प्राप्त है और परिषद 62 वर्ष रिटायरमेंट दे रहा है। ऐसे में याची को भी 62 साल पूरा करने पर ही सेवानिवृत्त किया जाये। हालांकि उषा 62 वर्ष नियम के तहत भी 2015 में रिटायर हो जाती। ऐसे में उन्हे अब दो साल का वेतन भुगतान करने का आदेश दिया गया है।

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