नई दिल्ली। आयकर विभाग नोटबंदी के बाद बैंक खातों में पुराने नोटों की शक्ल
में जमा पैसे की जांच करेगा। विभाग ऎसे लोगों से ऑनलाइन इस जांच प्रक्रिया
में शामिल होने के लिए कहा है। विभाग डेटा विश्लेषण का प्रयोग कर 8 नवंबर
के बाद खाते में जमा पैसे के बारे में टैक्सपेयर्स से पूछताछ करेगा। अगर
किसी टैक्सपेयर्स का जवाब सही नहीं पाया जाता है तो उन्हें जांच का सामना
करना पड सकता है। बता दें कि पिछले साल 8 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 रूपये
के नोट बंद करने की घोषणा कर दी थी।
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आयकर विभाग के रेडार पर वैसे लोग हैं जिनके खाते में नोटबंदी के बाद पैसे
जमा हुए हैं लेकिन इन लोगों का लेनदेन संदिग्ध दिख रहा है। विभाग ऎसे खातों
में जमा पैसों के स्त्रोत की जानकारी जुटाकर जांच आगे बढाएगा।
लोगों को किसी प्रकार की तकलीफ से बचाने के लिए ऎसे ट्रांजैक्शन की ऑनलाइन
जांच की जा रही है।
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जमा नकदी को लेकर जानकारी ई फाइलिंग विंडो में विभाग की
वेबसाइट पर उपलब्ध है। विभाग के यूजर गाइड में बताया गया है कि नकद जमाओं
की जांच कैश ट्रांजैक्शन 2016 के कंप्लायंस लिंक का प्रयोग करके की जा सकती
है। यहां 9 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच कैश डिपॉजिट की जानकारी दिखाई देगी।
करदाताओं को पैन नंबर से जुडे बैंक अकाउंट की जानकारी देनी होगी।
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अगर किसी
का अकाउंट पैन ने नहीं जुडा है तो वेबसाइट पर सही विकल्प का चयन कर आयकर
विभाग को जानकारी दी जा सकती है। वेबसाइट पर करदाताओं को जमा नकदी के
स्त्रोत की भी जानकारी देने को कहा गया है।
गाइड में बताया गया है कि करदाताओं के जवाब की जांच उनके बारे में उपलब्ध
जानकारी के आधार पर की जाएगी। अगर किसी खाते के बारे में अतिरिक्त जानकारी
की जरूरत होगी तो उससे ई-मेल और एसएमएस के जरिए जानकारी मांगी जाएगी।
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