सीकर-लुहारू टोल नाका बंद, वसूली गई राशि बैंक में जमा रहेगी

www.khaskhabar.com | Published : सोमवार, 30 जनवरी 2017, 9:18 PM (IST)

सीकर। राजस्थान हाईकोर्ट ने सीकर लुहारू टोल नाके को बंद कर दिया है। कोर्ट ने वसूली को अवैध मानते हुए इसे बैंक से निकालने पर रोक लगा दी है।
अब इस टोल प्लाजा पर फिर से शुरू नहीं होंगे टोल। कोर्ट ने दो साल से जमा करीबन 38 करोड़ रुपये कंपनी को वापस देने से इनकार कर दिया है। यह राशि बैंक में जमा रहेगी। साथ ही टोल कंपनी को Arbitrator के सामने अपील की इज़ाज़त दे दी है। यह टोल भाजपा विधायक शुभकरण चौधरी की कंपनी के पास है। इस टोल वसूली में भ्रष्टाचार का मामला न्यायालय में चल रहा है। कंपनी ने नाली निर्माण के नाम पर बढवा लिया था टोल वसूली का समय। याचिकाकर्ता यशवर्धन सिंह ने स्वयं केस की पैरवी की।

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