तंबाकू के खिलाफ प्रदेशभर में चलेगा अभियान

www.khaskhabar.com | Published : सोमवार, 30 जनवरी 2017, 12:20 PM (IST)

गुरु़ग्राम। पुलिस कमिश्नर संदीप खिरवार ने कहा है कि हरियाणा में बच्चों व युवाओं को तंबाकू उत्पादों के सेवन से दूर रखने के लिए गुरुग्राम पुलिस का माडॅल अब प्रदेशभर में लागू करने की पहल हो रही है। इस पहल से युवा पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित व स्वस्थ बनाया जा सकेगा। इसके लिए पुलिस व अन्य सहयेागी संस्थांए मिलकर तंबाकू उत्पादों की रोकथाम के लिए कोटपा 2003 केा लागू कराने के लिए काम करेंगी। खिरवार पुलिस, संबध हैल्थ फाउंडेशन, फोर्टिस फाउडेशन, वायस ऑफ टोबेको विक्टिमस की ओर से रविवार को पुलिस कमीश्नर सभागार में आयोजित प्रेस कांफ्रेस को संबोधित कर रहे थे।

उन्होने कहा कि तम्बाकू सेवन के खिलाफ गुड़गांव में संबध हेल्थ फाउंडेशन द्वारा वॉयस ऑफ तम्बाकू विक्टिम्स (वीओटीवी) के सहयोग तथा फोर्टिस के सहयोग से चलाया जा रहा अभियान सफल रहा है। यह अभियान गुड़गांव पुलिस के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान सिगरेट एवं तम्बाकू उत्पाद निषेध अधिनियम (कोटपा) के तहत गुड़गांव के सभी 23 थानों में चलाए गए अभियान के तहत 2302 चालान काटे गए। पुलिस इस अभियान का पूरी तरह से समर्थन करती हैं और पुलिस भावी पीढ़ी को तम्बाकू के खतरे से बचाने के लिए जो भी हो सकती है, कर रही है। खासतौर पर गुरुग्राम क्षेत्र में बच्चों को तंबाकू से बचाने के लिए जेजे एक्ट के तहत विशेष अभियान चलाया जायेगा।

खिरवार ने कोटपा एक्ट पर बने पेास्टर का विमोचन करते हुए कहा कि यह पोस्टर आमजन और विभाग के लिए उपयोगी साबित होगा। इसमें कोटपा एक्ट के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। इस अवसर पर सबंध हेल्थ फाउंडेशन के ट्रस्टी संजय सेठ ने कहा कि पुलिस का यह अभियान बेहद प्रभावी है। इसमें बच्चो,युवाओं को तंबाकू व अन्य धूम्रपान उत्पादों से बचाने में पुलिस की भूमिका सराहनीय है। उन्होंने सिगरेट एवं तम्बाकू उत्पाद निषेध अधिनियम ( केाटपा ) के तहत चालान किए गए लोगों से बातचीत की। सेठ के अनुसार जिन लोगों का तंबाकू सेवन करते समय चालान काटा गया वे भी इसका समर्थन करते है। यहां के सदर बाजार में किशोर न्याय अधिनियम की धारा 77 के तहत कार्रवाई की गई। जो कि हरियाणा का पहला केस था। इसके साथ ही जब वंहा पर कार्यवाही की गई तो तंबाकू व्यापारियों में हड़कंप मच गया।

इस अधिनियम के तहत किसी बच्चे को तम्बाकू बेचने पर एक लाख रुपये का जुर्माना और सात साल की सजा का प्रावधान है। पिछले 8 महीने के दौरान लोगों में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान न करने के प्रति काफी जागरूकता आई है। इस अभियान को गुड़गांव से हरियाणा प्रदेशभर में शुरू करने पर फोर्टिस फाउंडेशन की मुदिता लाल ने कहा कि हमारा लक्ष्य बच्चों के जीवन को बचाना जिनकी जिन्दगी पर तम्बाकू का दुष्प्रभाव पड़ चुका है। यह बहुत ही चिंताजनक है कि प्रति दिन 116 बच्चे तम्बाकू का सेवन शुरू करते हैं। इस स्थिति में केाटपा का कड़ाई से पालन होना चाहिए।

फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट के कैंसर सर्जन तथा वॉयस ऑफ तम्बाकू विक्टिम्स के संरक्षक डॉ. वेदांत काबरा ने बताया कि जो लोग तबांकू व अन्य धूम्रपान उत्पादों का प्रयोग करते है, उनमें कैंसर होने का पता देरी से चलता है। इसलिए पुलिस सिगरेट एवं तम्बाकू उत्पाद निषेध अधिनियम को लागू कर बच्चों व युवाअेां को तम्बाकू की लत लगने से पहले ही बचा सकती है। पुलिस के इस तरह की कार्रवाई का साफ अंतर गुड़गांव में देखा जा सकता है।

[@ सावधान हो जायें अब भ्रस्ट अफसर]

डा.वेदांत काबरा ने बताया कि हरियाणा में हर साल तम्बाकू सेवन के कारण इससे संबंधित बीमारियों से 14 हजार 800 लोगों की मौत होती है। इन बीमारियों में कैंसर, हृदय रोग, फेफड़े का कैंसर आदि गंभीर बीमारियां शामिल हैं। केन्द्रीय परिवार एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा 2010 में जारी गैटस की एक रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा में 43 लाख लोग ( पन्द्रह साल से अधिक के लोग) किसी न किसी रूप में तम्बाकू से संबंधित बीमारियों के शिकार हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक इन 43 लाख लोगों में एक तिहाई लोग कैंसर , हृदय रोग फेफड़े का कैंसर आदि गंभीर बीमारियां से पीड़ित हैं। इस राज्य में लोगों पर तम्बाकू सेवन के असर का खतरा व्यापक है। रोगियों के शरीर का कोई ऐसा भाग नहीं बचता जो इसे प्रभाव से अछूता हो।

वे बतातें है कि ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे (जीवाईटीएस) 2009 कक्षा 8, 9 और 10 के छात्राओ के इस तथ्य को उजागर किया की 14.6 प्रतिशत विद्यार्थी किसी न किसी रूप में तम्बाकू का उपयोग कर रहे है। गौरतलब है कि विभिन्न अध्ययनों से पता चला है कि तम्बाकू सेवन से कई प्रकार के कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। इनमें फेफड़े का कैंसर जैसी बीमारी भी शामिल है। अध्ययनों में सिगरेट पान और हृद्वय रोगों के बीच सीधा संबंध पाया गया है। किशोरावस्था में धूम्रपान के कारण फेफेड़े से संबंधित बीमारियों से मौत का खतरा बढ़ जाता है। इसी तरह गर्भावस्था के दौरान धूम्रपान के कारण गर्भवस्था से संबंधित कई जटिलताएं पैदा हो जाती हैं।

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एसीपी धारणा यादव ने कहा कि इस अभियान से आमजनता में जागरुकता आई है वंही सार्वजनिक स्थानेां पर इसका प्रचलन भी कम हुआ है। इसलिए इस प्रकार के अभियान नियमित रुप से चलने चाहिए। उन्होंने इस बात को सुनिश्चित किया है कि बच्चों को तम्बाकू उत्पाद को बेचकर उनकी जिंदगी से खेलने वालों को किसी हाल में बख्शा नहीं जाए। इसके लिए पूर्व में सभी पुलिसथानाधिकारियांे को निर्देश दिए गए है कि अपने अपने क्षेत्र में कोटपा एक्ट में चालान करने को सुनिश्चिित करें।
उन्होने बताया कि गुरुग्राम के सार्वजनिक स्थानेां पर धूम्रपान करने वालों पर अभियान चलाकर 25 पुलिसथानों ने जून 2016 से 28 जनवरी 2017 तक 2302 चालान कोटपा एक्ट में काटकर जुर्माना वसूला है। जिसमें सेक्टर 29 के डीएलएफ 227, सुशांत लोक 140, डीएलएफफेज 1 ने 68, डीएलएफफेज 2 ने 112, सेक्टर 56 ने 190, सेक्टर 40 ने 96, सदर ने 142, सेक्टर 5 ने 69, पालम विहार ने 110, राजेंद्रा पार्क ने 36, उधेाग विहार94, सेक्टर 17/18 ने 128, सेक्टर 10ए ने 168, सिटी पुलिस स्टेशन 26, सिविल लाइंस 66, बिलासपुर 26,मानेसर 75, बादशाहपुर 50, भोंडसी 15, सेाहना 31, फारुखनगर 12, पटौदी 22, ख्ेाड़की दाउला 69, मेट्रेा 22, रेलवे स्टेशन गुरुग्राम 208 चालान बनाए गए है।

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