सलमान खान से अदालत में पूछे गए 65 सवाल,एक ही जवाब था-मैं बेकसूर

www.khaskhabar.com | Published : शुक्रवार, 27 जनवरी 2017, 08:21 AM (IST)

जोधपुर। कांकाणी काला हिरण शिकार मामले में बॉलिवुड सुपरस्टार सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे ने शुक्रवार को जोधपुर कोर्ट में पेश होकर बयान दर्ज कराए। सलमान समेत सभी पांचों सितारों से इस मामले के 28 गवाहों के बयानों के आधार पर तैयार सवालों के जवाब पूछे गए। कोर्ट में सलमान से कुल 65 सवाल पूछे गए। सलमान ने सभी सवालों के जवाब में इस मामले में खुद को बेकसूर बताया।

सलमान और अन्य कलाकारों ने नाम, पिता का नाम, आयु, आवासीय पता और जाति जैसे सामान्य सवालों के जवाब भी दिए। धर्म के बारे में पूछे जाने पर सलमान ने कहा, मैं हिंदू और मुस्लिम दोनों हूं। मैं भारतीय भी हूं। इसके बाद उन्होंने अंग्रेजी में कहा, आई एम इंडियन। अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों के बारे में पूछे जाने पर सलमान ने कहा, सुरक्षा कारणों से मैं शिकार के लिए जा ही नहीं सकता था, खासतौर पर शाम या रात को।सलमान और सैफ अदालत में क्रमश: लगभग आधा घंटा और एक घंटा रुके। वहीं अभिनेत्रियों को अदालत में लगभग दो घंटे रुकना पड़ा।

सलमान के वकील हस्तीमल सारस्वत ने कहा कि सलमान ने सभी सवालों का पूरे यकीन के साथ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि करीब आधे घंटे तक चले सवाल-जवाब के सिलसिले के बाद सलमान कोर्ट से बाहर निकल आए। अदालत की कार्यवाही के दौरान सलमान की बहन अल्वीरा और अंगरक्षक शेरा सहित सभी कलाकारों के रिश्तेदार भी मौजूद थे।

इसके बाद बाकी चार सितारों से सवाल पूछे गए। इन पांचों बॉलिवुड सितारों पर आरोप है कि वे 1998 में ‘हम साथ साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान काले हिरणों के शिकार में शामिल थे। बता दें कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत काले हिरण का शिकार प्रतिबंधित है। सलमान अवैध हथियारों को रखने और उनका इस्तेमाल करने के भी आरोपी थे, लेकिन हाल ही में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया है।



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यह है मामला
फिल्म अभिनेता सलमान खान, सैफ अली खान, अभिनेत्री सोनाली बेन्द्रे, नीलम और तब्बू सहित अन्य पर कांकाणी गांव की सरहद पर दो हिरणों के शिकार करने का आरोप है। वर्ष 1998 में फिल्म ‘हम साथ साथ हैं’ की शूटिंग के लिए पूरी यूनिट जोधपुर के लूणी में थी और इसी दौरान कांकाणी सरहद पर शिकार होने का आरोप है। आरोप है कि वर्ष 1998 में 1 और 2 अक्टूबर की मध्यरात्रि को शिकार किया गया था और इन सभी पर शिकार का आरोप लगा था। वन विभाग ने मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं, अभियोजन की ओर से 51 में से 28 गवाहों के बयान कराए गए हैं। सलमान खान की ओर से इस प्रकरण में अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत, सैफ अली खान, सोनाली बेन्द्र व नीलम की ओर से अधिवक्ता के के व्यास और तब्बू की ओर से अधिवक्ता मनीष सिसोदिया पैरवी कर रहे हैं।

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