चैक अनादरण मामले में राजकीय शिक्षिका को दो वर्ष कारावास

www.khaskhabar.com | Published : शुक्रवार, 13 जनवरी 2017, 4:51 PM (IST)

चित्तौड़गढ़। चित्तौडगढ़ स्थित एनआई एक्ट मामलों की विशेष अदालत ने चैक अनादरण के एक मामले में राजकीय शिक्षिका को दो वर्ष के कारावास और प्रतिकर राशि भरने की सजा से दण्डित किया है। आरोपी शिक्षिका पूर्व में ढाई करोड़ के बैंक घोटाले में आरोपी रह चुकी है। आपको बता दें कि आरोपी महिला शिक्षिका निशा रानी अठवाल निवासी सेंथी ने पूर्व पार्षद दीनबंधु ब्यावट से दस लाख रुपए की राशि उधार ली थी और उसके भुगतान की एवज में उसने ब्यावट को अपने खाते के चैक दिए। लेकिन जब भुगतान के लिए चैक बैंक में लगाए गए तो राशि नहीं होने पर चैक अनादरित हो गए। ब्यावट ने महिला शिक्षक के विरूद्ध एनआई एक्ट की विशेष अदालत में परिवाद प्रस्तुत कियां जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने आरोपी महिला शिक्षिका को दो वर्ष के कारावास और परिवादी को 11 लाख 30 हजार रुपए का भुगतान प्रतिकर राशि के रूप में ब्यावट को दिए जाने का आदेश दिया। भुगतान नहीं करने पर अलग से एक माह का कारावास भुगतना होगा। गौरतलब हो कि दो वर्ष पूर्व स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर की शाखा में हुए वृद्धों की पेंशन के ढाई करोड़ रूपये के घोटाले में निशा रानी अठवाल आरोपी रह चुकी है और फिलहाल जमानत पर है।

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