इलाहाबाद में निषेधाज्ञा लागू, पढ़िये किन चीजों पर होता है प्रतिबंध

www.khaskhabar.com | Published : बुधवार, 11 जनवरी 2017, 8:21 PM (IST)

इलाहाबाद। इलाहाबाद में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। निषेधाज्ञा तत्काल प्रभाव से 25 जनवरी तक लागू रहेगी। मजिस्ट्रेट नगरपुनीत शुक्ल ने चुनाव आचार संहिता, माघ मेला, जनपद में होने वाली वार्षिक परीक्षाओं के दृष्टिगत यह आदेश दिया है। भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता कीधारा-144 के उल्लंघन करने वाले को धारा-188 के अन्तर्गत दण्डित किया जाएगा।
भावनाओं को आहत करने पर प्रतिबंध
निषेधाज्ञा के प्रतिबंध के तहत कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकता, जिससे किसी की भावना आहत हो। प्रतिबंध में लिखकर, बोलकर अथवा किसीप्रतीक के माध्यम से किसी धर्म (मजहब), सम्प्रदाय, जाति या सामाजिक वर्ग एवं राजनीतिक दल/उम्मीदवार/राजनीतिक कार्यकर्ताओं की भावना आहत नहींकिया जा सकता, न ही ऐसा कोई कृत्य हो जिससे किसी वर्ग/दल/व्यक्तियों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो।
व्यक्तिगत टिप्पणी पर रोक
निषेधाज्ञा के लागू होने से कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन से सम्बन्धित पहलुओं पर आलोचना नहीं कर सकता। हालांकि नीतियों, कार्यक्रमों, पूर्व के इतिहास व कार्य पर सीमित दायरे में किया जा सकता है।
धार्मिक स्थल पर प्रचार प्रतिबन्धित
धार्मिक स्थल भी निषेधाज्ञा के दायरे में होंगे । कोई भी व्यक्ति/उम्मीदवार मत प्राप्त करने के लिए पूजा स्थलों, जैसे- मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर व गुरूद्वाराआदि का उपयोग निर्वाचन में प्रचार व अन्य निर्वाचन सम्बन्धी कार्यों में नहीं कर सकता। न ही जातीय, साम्प्रदायिक और धार्मिक भावना का परोक्ष याअपरोक्ष रूप से सहारा ले सकता है।

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चुनावी प्रतिबंध का दायरा
निषेधाज्ञा में चुनावी प्रक्रिया को विशेष तौर पर जोड़ा गया है। जिसमें कोई भी व्यक्ति/कोई भी उम्मीदवार निर्वाचन विधि के अन्तर्गत भ्रष्ट आचरण/अपराधमाने गये कार्यो को नहीं करेगा। उम्मीदवार किसी चुनाव सभा में न तो कोई गड़बड़ी करेगा और न ही करवायेगा, मतदाता को रिश्वत देकर या डरा-धमकाकरया आतंकित करके अपने पक्ष में मत देने के लिए प्रभावित नहीं करेगा ।
प्रदर्शन पर प्रतिबंध
निषेधाज्ञा में पुतला लेकर चलने, सार्वजनिक स्थानों पर जलाने अथवा इस प्रकार के अन्य कृत्य, प्रदर्शन व इसका समर्थन प्रतिबन्धित रहेगा। कोई भीउम्मीदवार किसी भी उम्मीदवार या उम्मीदवारों के व्यक्तिगत विचार/मत/ कृत्य का विरोध उसके निवास के सामने कोई भी प्रदर्शन या धरना आयोजित करकेनहीं करेगा।

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निषेधाज्ञा के अन्य बड़े प्रतिबंध
निषेधाज्ञा के अन्य मुख्य प्रतिबंधों में चुनाव प्रचार हेतु किसी व्यक्ति की भूमि/भवन/अहाते/दीवार का उपयोग झण्डा लगाने/झण्डियां टांगने या बैनर लगानेजैसे कार्य उस व्यक्ति की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता। शासकीय/सार्वजनिक स्थल/भवन/परिसर में विज्ञापन, वाल राइटिंग और न ही कटआउट/होर्डिंग/बैनर आदि लगाया जा सकता, न ही किसी प्रकार से गन्दा किया जा सकता है । कोई भी उम्मीदवार किसी अन्य उम्मीदवार के पक्ष में आचार संहिताका उल्लंघन कर लगाये गये झण्डे या पोस्टरों को स्वयं न तो हटायेगा और न ही हटवायेगा।
जिला प्रशासन की अनुमति जरूरी
चुनाव प्रचार हेतु जिला प्रशासन की अनुमति के बिना वाहनों काप्रयोग, लाउडस्पीकर एवं साउण्ड बाक्स का प्रयोग नहीं होगा न ही यह स्थाई रूप से और न ही रात्रि 10.00 बजे के बाद और प्रातः 6.00 बजे के पूर्व प्रयोग होगा।कोई भी उम्मीदवार सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किए बिना टीवी चैनल/केबिल नेटवर्क/ वीडियो वाहन अथवा रेडियो से किसी प्रकार का विज्ञापन/प्रचार नहींकरेगा। कोई भी मुद्रक या प्रकाशक या कोई व्यक्ति ऐसी कोई निर्वाचन/प्रचार सामग्री जिसके मुख पृष्ठ पर उसके मुद्रक व प्रकाशक का नाम और पता न होमुद्रित या प्रकाशित नहीं करेगा और न ही मुद्रित या प्रकाशित करायेगा। फोटोग्राफी भी मुद्रण के बाहर नहीं होगी।
ट्रैफिक में बाधा नहीं हो
कोई भी व्यक्ति प्रत्याशियों की अनुमति केबिना उनके पक्ष में निर्वाचन विज्ञापन या प्रचार सामग्री प्रकाशित नहीं करेगा। पूर्वानुमति के बिना सभा/रैली/जुलूस का आयोजन, सभाओं/ जुलूसों आदि मेंकिसी भी प्रकार से बाधा अथवा यातायात में बाधा उत्पन्न नहीं करेगा।

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हथियार ले चलने पर पाबंदी
जुलूसों और सभाओं या रैलियों में असलहे/ लाठी-डण्डे/ ईट-पत्थर आदि लेकर चलनेपर प्रतिबन्ध रहेगा। कोई भी व्यक्ति/उम्मीदवार मतदान समाप्त होने के लिए निर्धारित समय से 48 घण्टे पूर्व सार्वजनिक सभा व चुनाव प्रचार नहीं करेगातथा टी0वी0/केबिल चैनल/रेडियो/प्रिन्ट मीडिया आदि द्वारा भी चुनाव प्रचार/विज्ञापन उक्त अवधि के पश्चात नहीं किया जायेगा तथा माघ मेला क्षेत्र में शराबपूर्णतः प्रतिबन्धित है कोई भी व्यक्ति शराब न तो पियेगा और न ही किसी को पिलायेगा

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