नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ने ब्लैक मनी पर रोक लगाने के लिए एक और अहम् कदम
उठाया है। रिजर्व बैंक ने अपने ताजा फैसले में ऎसे बैंक खातों से पैसे
निकालने पर पूरी तरह रोक लगा दी है जिनमें 5 लाख या उससे ज्यादा पैसे जमा
हैं और 9 नवंबर के बाद इस खाते में 2 लाख या उससे ज्यादा रूपए जमा कराए गए
हैं।
रिजर्व बैंक ने ये कदम उन शिकायतों के बाद उठाया है जिनमें कहा गया था
कि लोग नौकरों और रिश्तेदारों के अकाउंट्स का इस्तेमाल ब्लैक मनी को लीगल
करने के लिए कर रहे हैं।
रिजर्व बैंक ने अपने नए आदेश में साफ कहा है कि ऎसे खातों से पैसा निकालना
या जमा करना पैन नंबर या फॉर्म-16 के बिना अब पूरी तरह प्रतिबंधित है।
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रिजर्व बैंक ने अपने इसी आदेश में कहा है कि किसी छोटे खाते में भी अनुमति
योग्य सालाना एक लाख रूपये की जमा की सीमा दिखने पर भी मासिक 10,000 रूपये
की निकासी की सीमा को कायम रखा जाएगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ऎसे
अकाउंट से अब भी 10 हजार रूपये ही निकाले जा सकेंगे जिनमें साल में एक लाख
रूपये तक रकम जमा करने की सीमा है।
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गौरतलब है कि आरबीआई के पास शिकायतें आई हैं कि कुछेक मामलों में बैंक ने अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) प्रावधानों का कडाई से पालन नहीं किया। केवाईसी अनुपालन वाले खाते जिनमें ग्राहक की पडताल की प्रक्रिया का पालन किया गया है, के संदर्भ में रिजर्व बैंक ने कहा है कि एनबीएफसी यह सुनिश्चित करे कि सभी लेनदेन के लिए पैन अथवा फॉर्म 16 लिया जाए। इन अनिवार्यताओं को पूरा किए बिना ऎसे खातों से किसी तरह की निकासी, स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा।
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