दिल्ली हाईकोर्ट के डीटीसी को निर्देश

www.khaskhabar.com | Published : रविवार, 27 जुलाई 2014, 6:36 PM (IST)

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली परिवहन निगम-डीटीसी से कहा है कि वैध ड्राइविंग लाइसेंस और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के बिना किसी भी चालक को राजधानी की सडकों पर बसें चलाने की अनुमति नहीं होगी। जस्टिस बीडी अहमद और एस मृदुल की पीठ ने एक गैर-सरकारी संगठन की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।