बिजली वितरण निगमों की एमनेस्टी योजना 15 दिसंबर तक बढ़ाई

www.khaskhabar.com | Published : बुधवार, 30 नवम्बर 2016, 9:21 PM (IST)

जयपुर। सभी श्रेणियों के कटे हुए बिजली कनेक्शन के उपभोक्ताओं से बकाया राशि की वसूली के लिए विद्युत वितरण निगमों द्वारा लागू की हुई ‘एमनेस्टी योजना’ की अवधि 15 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। अभी यह योजना 30 नवंबर तक के लिए लागू थी। इसके साथ ही घरेलू एवं कृषि श्रेणी के नियमित एवं कटे हुए कनेक्शन के बिजली उपभोक्ता भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

ऊर्जा राज्य मंत्री पुष्पेन्द्र सिंह ने बताया कि बिजली की बकाया राशि जमा नहीं कराने के कारण 31 मार्च, 2015 तक या उससे पूर्व सभी श्रेणियों के कटे बिजली कनेक्शन के बिजली उपभोक्ताओं के लिए ही बिना ब्याज व पेनल्टी के बकाया राशि जमा कराने के लिए यह योजना लागू थी, जिन्होंने गत 5 वर्षों में इस तरह की योजनाओं का लाभ नहीं लिया है। अब इस योजना का लाभ घरेलू एवं कृषि श्रेणी के नियमित उपभोक्ताओं के साथ ही इन दोनों श्रेणियों के कटे हुए कनेक्शन के विद्युत उपभोक्ता भी उठा सकते हैं, चाहे उनके कनेक्शन 31 मार्च, 2015 के बाद भी बकाया राशि जमा नहीं कराने के कारण कट गए हों, लकिन इन दोनों श्रेणियों के उपभोक्ताओं को बकाया राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा और इनको किश्तों में भुगतान की सुविधा नहीं होगी।

एमनेस्टी योजना के प्रमुख प्रावधान

यह योजना सभी श्रेणी के उपभोक्ताओ के लिए है, चाहे वे अपने कटे कनेक्शन को जुड़वाना चाहते हों या नहीं। 31 मार्च, 2015 तक यदि बकाया राशि 5 लाख रुपए तक है तो संपूर्ण राशि को एकमुश्त जमा कराने पर ही ब्याज एवं पेनल्टी में शत-प्रतिशत छूट मिलेगी। बकाया राशि 5 लाख रुपए से अधिक है तो 5 लाख रुपए या मूल बकाया राशि का 25 प्रतिशत जो भी अधिक हो, जमा कराने पर ब्याज एवं पेनल्टी में शत-प्रतिशत छूट एवं शेष राशि आसान किश्तों में 5 माह में वसूली जाएगी। कृषि श्रेणी में कटे कनेक्शन कृषि नीति के प्रावधानों के अनुसार ही पुन: जोड़े जा सकेंगे।


सौ घंटे काम करो, नौ हजार रुपए लो

उपभोक्ताओं के कटे कनेक्शन को संपूर्ण मूल बकाया राशि, रि-कनेक्शन शुल्क, सिक्योरिटी चार्जेज एवं आवश्यक होने पर कनेक्शन के लिए अतिरिक्त लाइन की लागत राशि जमा कराने पर ही पुन: जोड़ा जाएगा। बिजली चोरी एवं दुरुपयोग से संबंधित बकाया राशि पर इस योजना के तहत छूट नहीं मिलेगी। ऐसे उपभोक्ता जिनके बकाया राशि से संबंधित प्रकरण न्यायालय में लंबित हैं और वे इस एमनेस्टी योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उनको संपूर्ण मूल राशि जमा कराने और एक माह में प्रकरण वापस लेने की अंडरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी।
बेटी की शादी में पहुंचे आमिर खान, परिवार ने नहीं लिया जोडा, तस्वीरें