SC का आदेश:सिनेमाघरों में फिल्म से पहले राष्ट्रगान,खडा होना जरूरी

www.khaskhabar.com | Published : बुधवार, 30 नवम्बर 2016, 12:39 PM (IST)

नई दिल्ली। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सिनेमा हॉल में हर फिल्म के पहले राष्ट्रगान बजाना होगा और उसके सम्मान में दर्शकों को खड़ा होना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ किया है कि राष्ट्रगान के समय पर्दे पर तिरंगा दिखाना भी जरूरी है।

दरअसल इस जनहित याचिका को श्याम नारायण चौकसे की तरफ से दायर किया था। श्याम नारायण चौकसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की थी कि सिनेमा हॉल में प्रत्येक फिल्म के प्रदर्शन से पहले हर बार राष्ट्र गान बजाया जाए । याचिका में साफ कहा गया है कि राष्ट्रगान भारत की आजादी का अभिन्न अंग है। इससे जनमानस की भावनाएं जुड़ी हुई हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा है कि राष्ट्रगान का व्यसायिक फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि राष्ट्रगान को आपत्तिजनक चीजों पर प्रिंट नहीं किया जा सकता।




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याचिका में सुप्रीम कोर्ट से यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि देशभर में सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाया जाना चाहिए। याचिका में मांग की गई थी कि राष्ट्रगान को सरकारी समारोहों और कार्यक्रमों में गाने के बारे में उचित नियम और प्रोटोकॉल तय होने चाहिए।
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