अब वाहन चोरी की होगी e-FIR, 1 माह में होगा निस्तारण

www.khaskhabar.com | Published : बुधवार, 30 नवम्बर 2016, 08:40 AM (IST)

जयपुर। वाहन चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए लोगों को थाने नहीं जाना पड़ेगा। एक ई-मेल से यह काम हो जाएगा। दिल्ली पुलिस की तर्ज पर यह व्यवस्था राजस्थान पुलिस जल्द शुरू करने वाली है। कोर्ट से स्वीकृति मिलने के बाद जयपुर कमिश्नरेट, जोधपुर कमिश्नरेट, भरतपुर, अलवर, अजमेर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर की पुलिस वाहन चोरी का मुकदमा ई-एफआईआर के माध्यम से दर्ज करेगी और उसका निस्तारण अदालत के जरिए एक माह में कराएगी। अगर पुलिस चोरी हुए वाहन को एक माह में ढूंढ नहीं पाई, तो उसमें ऑनलाइन ही एफआर लगाकर कोर्ट में पेश कर देगी और कोर्ट में संबंधित वाहन चालक का पक्ष सुनकर एफआर स्वीकृत कर दी जाएगी। यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, ताकि वाहन चालक बीमा क्लेम उठा सके। पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों ने कलेक्टर-एसपी सम्मेलन में दिल्ली पुलिस ने वाहन चोरी की रिपोर्ट ई-एफआईआर सॉफ्टवेयर से दर्ज करने का प्रजेंटेशन दिया था। उसकी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सराहना की और पुलिस अधिकारियों को यह व्यवस्था प्रदेश में भी लागू करने के निर्देश दिए। पुलिस आंकड़ों की मानें, तो प्रदेश में सालाना 16 हजार से ज्यादा वाहन चोरी होते हैं और इनमें से आधे भी सुरक्षित नहीं मिलते। रिपोर्ट दर्ज करने के लिए पीडि़त को पुलिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं। यह समस्या खत्म करने के लिए पुलिस ई-एफआईआर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेगी। इसके लिए संबंधित पुलिस कंट्रोल रूम में डेस्क बनाई जाएगी, जहां पर पीडि़त को उस सॉफ्टवेयर की आईडी पर वाहन चोरी की ई-मेल करना पड़ेगा। कंट्रोल रूम पीडि़त व्यक्ति की रिपोर्ट संबंधित थाने में ऑनलाइन भेजेगा, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और ऑनलाइन ही प्रदेश के सभी थानों और एनसीआरबी को सूचना दी जाएगी। पीडि़त व्यक्ति को संबंधित थाना पुलिस एफआईआर की कॉपी ऑनलाइन ही भेजेगी। इस बारे में एडीजी कानून व्यवस्था पुलिस मुख्यालय एनआरके रेड्डी ने कहा कि दिल्ली पुलिस वाहन चोरी की ई-एफआईआर सॉफ्टवेयर से दर्ज कर रही है। इसके लिए राज्य में जल्द ही कोर्ट से समन्वय किया जाएगा। वहां से स्वीकृति मिलते ही यह व्यवस्था प्रदेश के मुख्य शहरों में लागू कर दी जाएगी। इससे आमजन को काफी फायदा मिलेगा।

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