विदेशी चंदा:कांग्रेस,BJPने याचिका वापस ली

www.khaskhabar.com | Published : मंगलवार, 29 नवम्बर 2016, 5:32 PM (IST)

नई दिल्ली। विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए), 2010 का उल्लंघन करते हुए विदेशी कंपनियों से चंदा लेने के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा कांग्रेस तथा भारतीय जनता पार्टी को दोषी ठहराने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका दोनों पार्टियों ने मंगलवार को वापस ले ली।

कांग्रेस और भाजपा ने सर्वोच्च न्यायालय की पीठ से कहा कि उन्होंने याचिका वापस लेने का फैसला किया, जिसके बाद जस्टिस जगदीश सिंह केहर,जस्टिस अरूण मिश्रा तथा जस्टिस एएम खानविलकर ने याचिका खारिज कर दी।
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विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 का उल्लंघन करते हुए विदेशी कंपनियों से चंदा लेने के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने 28 मार्च को केंद्र सरकार तथा निर्वाचन आयोग को दोनों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा था। (आईएएनएस)
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