नई दिल्ली। विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए), 2010 का उल्लंघन
करते हुए विदेशी कंपनियों से चंदा लेने के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय
द्वारा कांग्रेस तथा भारतीय जनता पार्टी को दोषी ठहराने के फैसले को चुनौती
देने वाली याचिका दोनों पार्टियों ने मंगलवार को वापस ले ली।
कांग्रेस और भाजपा ने सर्वोच्च न्यायालय की पीठ से कहा कि उन्होंने याचिका
वापस लेने का फैसला किया, जिसके बाद जस्टिस जगदीश सिंह केहर,जस्टिस अरूण
मिश्रा तथा जस्टिस एएम खानविलकर ने याचिका खारिज कर दी।
साली के प्यार के लिए पत्नी की कर दी हत्या...जानें फिर क्या हुआ ?
विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 का उल्लंघन करते हुए विदेशी
कंपनियों से चंदा लेने के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने 28 मार्च को
केंद्र सरकार तथा निर्वाचन आयोग को दोनों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा
था।
(आईएएनएस)
खास ख़बर Exclusive: सदियों पुरानी
सोहराय को बचाने का बीड़ा उठाया महिलाओं ने See photos