नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रतो रॉय के पैरोल को 6 फरवरी
2017 तक बढा दिया है और साथ ही कहा है कि अगर जेल से बाहर रहना है तो इस
तय तारीख तक 600 करोड रूपये सेबी के सहारा अकाउंट में जमा किए जाएं।
गौरतलब है कि सहारा समूह काफी वक्त से सेबी के साथ एक लंबी कानूनी लडाई ल़ड
रहे हैं जिसके तहत उन्हें निवेशकों को 24 हज़ार करोड रूपये लौटाने हैं।
सहारा ने अभी तक 11 हजार करोड रूपये लौटा दिए हैं। सहारा ने अपनी रिपेमेंट
योजना कोर्ट के सामने रखी है और कहा है कि कंपनी बाकी की रकम ढाई साल में
जमा कर देगी।
इस पर कोर्ट ने सहारा से कहा कि आपने पहले कहा था कि आपके पास 1 लाख 87
हजार रूपये की जायदाद है। तो क्या आप 20 हजार करोड रूपये की रकम का भुगतान
नहीं कर सकते।
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सहारा के वकील कपिल सिब्बल ने इस पर कहा कि मार्केट के हालात ठीक नहीं है।
कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा,मार्केट जैसी चीजें सब नजरिए की बात है।
किसी के लिए बाजार अभी अच्छा है और किसी के लिए बुरा।
याद रहे,68 साल के रॉय को मार्च 2014 में तब गिरफ्तार कर लिया गया था जब
सहारा ने कोर्ट के एक आदेश का पालन नहीं किया था। इस आदेश में कहा गया था
कि सहारा उन लाखों छोटे निवेशकों को पैसा लौटाए जिन्हें वे बॉन्ड बेचे गए
थे जो गैरकानूनी की गैरकानूनी थे।
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