शंकराचार्य पद विवाद : SC ने खारिज की वासुदेवानंद की अर्जी

www.khaskhabar.com | Published : सोमवार, 28 नवम्बर 2016, 5:59 PM (IST)

इलाहाबाद ।सुप्रीम कोर्ट ने ज्योतिषपीठ बद्रिकाश्रम के शंकराचार्य पद के विवाद को लेकर स्वामी वासुदेवानंद की अपील ख़ारिज कर दी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है । वासुदेवानंद ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के 22 सितंबर 2016 को पारित आदेश को चुनौती दी थी कि शंकराचार्य विवाद मामले की सुनवाई लोअर कोर्ट में की जाए। जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया है ।गौरतलब है कि वासुदेवानंद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दी थी कि शंकराचार्य स्वरूपानंद के पक्ष में सिविल जज इलाहाबाद द्वारा जो आदेश पारित किया गया है । इसके खिलाफ हाईकोर्ट में चल रही अपील की सुनवाई को भी ज़िला जज इलाहाबाद के समक्ष भेजा जाये। लेकिन हाईकोर्ट ने 22 सितंबर को इसे मानने से इनकार कर दिया था और विवाद के निपटारे हेतु सुनवाई भी शुरू कर दी है, जो कि चल रही है ।

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आप को याद दिला दे कि सिविल जज ने आदेश देकर कहा था कि ज्योतिष्पीठ बद्रिकाश्रम के शंकराचार्य स्वरूपानंद है । कोर्ट ने वासुदेवानंद को अपने को शंकराचार्य घोषित करने और छत्र-चंवर के प्रयोग पर रोक लगा दी थी। इस आदेश के खिलाफ वासुदेवानंद ने हाईकोर्ट में वाद दायर किया । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जब मामले की सुनवाई शुरू की तो शंकराचार्य स्वरूपानंद ने ववासुदेवानंद की अर्जी का यह कहते हुए विरोध किया था कि उनकी अपील पर हाईकोर्ट काफी हद तक सुनवाई कर चुका है। ऐसी स्थिति में फिर से विवाद के निस्तारण को लोवर कोर्ट को भेजने का कोई अवचित्य नहीं है। दोनों तरफ से वकीलों की तर्क-वितर्क किये ।

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शंकराचार्य स्वरूपानंद के वकीलों का कहना था कि स्वामी की उम्र 94 सालकी हो रही है। ऐसे में केस की सुनवाई लोअर को भेजने से शंकराचार्य के जीवनकाल में सुनवाई होना संभव नहीं है। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जस्टिस सुधीर अग्रवाल और जस्टिस एसबी सिंह की बेंच ने स्वामी स्वरूपानंद की अर्जी स्वीकार करते हुए वासुदेवानंद की अर्जी ख़ारिज कर दी थी । ऐसे में हाईकोर्ट की सुनवाई पर ही आगे का फैसला निर्भर करेगा । लोवर कोर्ट के फैसले के अनुसार आगे अभी वासुदेवानंद खुद को शंकराचार्य नहीं कह सकेंगे ।

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