IT संशोधन बिल पेश,कालाधन खुद बताया तो 50% टैक्स वरना 85%कटेगा

www.khaskhabar.com | Published : सोमवार, 28 नवम्बर 2016, 5:29 PM (IST)

नई दिल्ली। कालेधन पर शिकंजे के लिए नोटबंदी जैसे सख्त कदम के बाद केंद्र सरकार अब अघोषित आय वालों पर शिकंजा कसने जा रही है। वित्त मंत्री अरूण जेटली ने लोकसभा में सोमवार को आयकर संशोधन बिल पेश किया। इस संशोधन बिल में सरकार ने अघोषित आय पर टैक्स, सरचार्ज और पेनल्टी लगाने का प्रस्ताव दिया है।

यदि यह बिल संसद में पास हो गया तो अघोषित आय के तहत बैंक में धन जमा करवाने वालों के खिलाफ तगडी कार्रवाई की जाएगी। बिल के तहत अघोषित आय पर 10 फीसदी पेनल्टी का प्रस्ताव है जबकि इस पर 30 फीसदी टैक्स का प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण 33 फीसदी सरचार्ज का भी प्रस्ताव है। इसका अर्थ ये है कि 30 फीसदी टैक्स के ऊपर 10 फीसदी पेनल्टी तो देनी ही होगी, 33 फीसदी सरचार्ज भी देना होगा।
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अगर आयकर विभाग इस अघोषित आय को खुद पकडता है तो 75 फीसदी टैक्स और 10 फीसदी पेनल्टी का प्रावधान है यानी कुल 85 फीसदी टैक्स देना पड सकता है।

अगर आप खुद अघोषित आय को बैंक में जमा कराते हैं तो दंड राशि, कर और सरचार्ज समेत कुल 50% राशि आपको बैंक को देनी होगी अन्यथा अगर आप आयकर विभाग या प्रवर्तन निदेशालय की जांच में फंसते हैं तो आपको 85 प्रतिशत तक देना जुर्माना देना होगा।अगर आपके पास 10 लाख रुपये अघोषित आय के तौर पर हैं। और आप खुद बैंक जाकर इस राशि को जमा करते हैं तो 5 लाख रुपये बैंक या कहें तो सरकारी खाते में चले जाएंगे। जबकि बची हुई राशि 5 लाख रुपये आपकी खुद की कमाई के तौर पर मानी जाएगी। इसके विपरीत अगर इनकम टैक्स विभाग या प्रवर्तन निदेशालय जांच में आपको पकड़ता है तो आपको 8.5 लाख बतौर जुर्माना सरकार को देना होगा और सिर्फ 1.5 लाख रुपये आपके होंगे। बता दें, जनधन खातों में हजारों करोड रूपए जमा होने की रिपोर्ट्स आई हैं।
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माना यह भी जा रहा है कि अधिकांश मामलों में ये रकम अघोषित रकम है जो जनधन खाताधारकों के खातों में जमा करवाई गई हैं। नोटबंदी के बाद से जनधन खातों में 64,252.15 करोड रूपये जमा हुए हैं। अब सरकार इस पर भारी भरकम टैक्स वसूलने के पक्ष में है। वैसे इस विधेयक पर चर्चा नहीं हो पाई है।
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