जेटली मानहानि:केजरीवाल पर चलेगा केस

www.khaskhabar.com | Published : मंगलवार, 22 नवम्बर 2016, 2:12 PM (IST)

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अरुण जेटली मानहानि केस में मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की एक याचिका खारिज कर दी है। दरअसल केजरीवाल ने इस याचिका में कोर्ट से अरुण जेटली द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के मामले में निचली अदालत की सुनवाई पर रोक लगाने की मांग की थी।

बता दें कि इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट भी सीएम केजरीवाल की इस मांग को ठुकरा चुका है। केजरीवाल ने अपनी याचिका में कहा था कि जेटली ने उनके खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में आपराधिक मानहानि और हाईकोर्ट में सिविल मानहानि के मुकदमे एक साथ दायर किये है। दोनों मुकदमे की सुनवाई एक साथ नहीं हो सकती। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि सिविल मुकदमे और आपराधिक मुकदमे की सुनवाई एक साथ नहीं हो सकती है।

केजरीवाल की ओर से पेश जेठमलानी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को एक राज्य के सीएम के अधिकारों की रक्षा करनी चाहि। ये एक शक्तिशाली वित्त मंत्री और एक छोटे से राज्य के गरीब मुख्यमंत्री के बीच का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि हम यहां सिर्फ तथ्यों और सबूतों पर विचार कर रहे हैं। बहस उसी दायरे में होनी चाहिए।




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केजरीवाल की ओर से जेठमलानी ने कहा कि जजों की नियुक्ति को लेकर कॉलेजियम और सरकार के बीच लड़ाई है। इस पर जस्टिस पीसी घोष ने उन्हें टोकते हुए कहा कि अभी हम कॉलेजियम पर विचार नहीं कर रहे हैं। सुनवाई के दौरान जेटली की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी को एक शब्द भी बोलने की जरूरत नही पड़ी।



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गौरतलब हो कि अरविंद केजरीवाल ने अरुण जेटली पर डीडीसीए में घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था।
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