इलाहाबाद : इलाहाबाद में एक युवक को दूसरी शादी
करना महंगा पड़ गया । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पत्नी व बच्चों के रहते दूसरी शादी करने
वाले युवक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है । मामले में अब महानिबंधक युवक के विरुद्ध मजिस्ट्रेट की अदालत में आपराधिक मुकदमा कायम
करेंगे। इस
मामले की बड़ी दिलचस्प कहानी है । जय भगवान राणा के नाम के युवक ने इलाहाबाद के
संभल के सिरसा गांव में शादी की। शादी के बाद उसके दो बच्चे भी हुए। इसी बीच जय
भगवान राणा ने दीपांशी नाम की लड़की से दूसरी शादी कर ली। राणा की इस करतूत की जानकारी
जब परिजनों को हुई तो वह ख़ासे नाराज़ हुए । बवाल की ओर बढ़ते मामले को देखकर राणा
ने अपनी सुरक्षा के लिए हाईकोर्ट में झूठा हलफ़नामा दाख़िल कर किया।
विदित हो कि कोर्ट में झूठा हलफनामा दाखिल करना
न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप माना जाता है ।
जो धारा 191 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध की श्रेणी में आता है।
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मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को भी इस बावत
जानकारी हुई तो कोर्ट ने कहा कि याची को पता है कि उसके बच्चे व पत्नी हैं फिर भी
उसने धोखा देकर दूसरी शादी की। पहली शादी का झूठा हलफनामा दिया । याची ने कोर्ट को जानबूझकर
गुमराह किया । इसलिए याची के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा चलना चाहिए ।
महानिबंधक याची के विरुद्ध मजिस्ट्रेट की
अदालत में आपराधिक मुकदमा दर्ज करायें और कानूनी कार्रवाई की जाये । यह आदेश
न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।
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