राष्ट्रीय लोक अदालत में हुए समझौते

www.khaskhabar.com | Published : शनिवार, 12 नवम्बर 2016, 7:57 PM (IST)

करनाल। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शनिवार को न्यायिक परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन और जिला एवं सत्र न्यायाधीश ललित बत्रा ने कहा कि शनिवार को पूरे भारत में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। ये एक ऐसी लोक अदालत हैं। जिसमें सामाजिक व्यवस्था को ध्यान में रखकर दोनों पक्षों की आपसी सहमति से समझौते होते हैं। जिनकी फैसले के बाद कही भी कोई अपील नहीं होती। चूंकि फैसला दोनों पक्षों की रजामंदी से होता है। जिसमें ना किसी की जीत होती है और ना किसी की हार। उन्होंने स्वयं अपनी कोर्ट में भी लोक अदालत से सम्बन्धित कई मामलों का मौके पर ही निपटारा किया। इस लोक अदालत में वाहन दुर्घटना मुआवजा केस से सम्बन्धित मामले, मजदूरी विवाद, दिवानी मामले जैसे किराया, बैंक ऋण, राजस्व आदि, बच्चों और पत्नी के लिए भरण-पोषण आदि से सम्बन्धित मामले, लम्बित विवाद, राजीनामा योग्य मामले, फौजदारी मामले, वैवाहिक मामले, सम्पारिवारिक, आपराधिक, भूमि अधिग्रहण, रेलवे, बिजली-पानी बिल से सम्बन्धित मामले, चैक बाउंस मामले, आपदा मुआवजा, आयकर, बिक्री और श्रम विभाग से सम्बन्धित मामले रखे गए।

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