वायु प्रदूषण रोकने को लेकर जिलाधीश ने जारी किए आदेश

www.khaskhabar.com | Published : शुक्रवार, 11 नवम्बर 2016, 12:36 PM (IST)

करनाल । जिलाधीश मंदीप सिंह बराड ने बढ़ते हुए वायु प्रदूषण के मद्देनजर जिले में वायु प्रदूषण फैलाने वाले अवशेषों को नहीं जलाने के सम्बन्ध में आदेश जारी करके आईपीसी 1973 की धारा 144 लागू की है। यह आदेश से आरम्भ होकर आगामी 9 जनवरी 2017 तक प्रभावी रहेंगे। आदेशों में कहा गया है कि नगरनिगम और नगरपालिका क्षेत्र से निकलने वाले कूड़ा करकट ,सूखे पत्ते, बायोमास और टायर सहित अन्य अवशेष जो कि वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं उनके जलाने पर पूर्णत प्रतिबंध रहेगा। इन आदेशों की अनुपालना के लिए नगर निगम के ईओ, सभी नगरपालिकाओंं के सचिव, सभी खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी जिम्मेवार रहेंगे। इन आदेशों की अवहेलना करने व्यक्ति के खिलाफ धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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