पार्क के आस-पास क्यों लगायी गयी धारा -144, आप भी पढ़े

www.khaskhabar.com | Published : शुक्रवार, 28 अक्टूबर 2016, 12:06 PM (IST)

गुरुग्राम। जिलाधीश टी एल सत्यप्रकाश ने हरियाणा स्वर्ण जयंती शुभारंभ कार्यक्रम के मद्देनजर लेज़रवैली में बनाए गए हेलीपैड से ताऊ देवीलाल स्टेडियम के रूट पर धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। आदेशो के अनुसार रूट पर सडक़ के 100 मीटर क्षेत्र में वाहनों की पार्किंग और 5 या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा।जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों मे कहा गया है कि हरियाणा प्रदेश की स्वर्ण जयंती उत्सव की शुरूआत 1 नवम्बर को हो रही है जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बतौर मुख्य अतिथि पधार रहे हैं और हरियाणा के राज्यपाल प्रो. कप्तान सिंह सोलंकी व मुख्यमंत्री मनोहर लाल सहित हरियाणा व अन्य राज्यों के अति विशिष्ट व्यक्ति भी इस मौके पर आएंगे।


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प्रधानमंत्री के आगमन के लिए लेज़रवैली में हेलीपैड बनाया गया है और वहां से माननीय प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल स्टेडियम तक सडक़ मार्ग से आएंगे। प्रधानमंत्री सहित सभी अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा के मद्देनजर लेज़रवैली से ताऊ देवीलाल स्टेडियम तक के रूट पर धारा-144 लागू कर दी गई है जिसके अनुसार सडक़ मार्ग में आने वाले सभी स्पीड ब्रेकरों को हटाने के निर्देश दिए गए हैं और मार्ग के दोनो तरफ 100 मीटर तक सर्विस रोड़ सहित वाहनों की पार्किंग करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आदेशों के अनुसार इस रूट पर पांच या अधिक व्यक्ति एक्रत्रित होने पर भी प्रतिबंध रहेगा। साथ ही रूट पर किसी भी प्रकार के हथियार जैसे आग्रेय अस्त्र , तलवार, लाठी, बरछा , कुलहाड़ी , गंडासा, जैली , चाकू , बंदूक व अन्य नुकसान पहुंचाने वाले हथियार रखने पर भी मनाही रहेगी। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशो में कहा गया है कि इस मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही या ढिलाई बर्दाश्त नही की जाएगी और ये आदेश 30 अक्टूबर से 1 नवम्बर तक प्रभावी रहेंगे।

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