गुडग़ांव में जिलाधीश ने लगाई धारा 144

www.khaskhabar.com | Published : मंगलवार, 25 अक्टूबर 2016, 1:36 PM (IST)

गुरूग्राम। गुरूग्राम के जिलाधीश टी एल सत्यप्रकाश ने दीपावली पर्व को ध्यान में रखते हुए दंड प्रक्रिया अधिनियम 1973 की धारा 144 के तहत जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति के बिना धरना- प्रदर्शन या जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होकर 1 नवम्बर तक प्रभावी रहेंगे। जिलाधीश द्वारा मंगलवार को जारी आदेशों में कहा गया है कि देश में दीपावली पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और इस पर्व को राष्ट्रीय एकता का द्योतक माना जाता है क्योंकि पर्व को लगभग सभी जातियों, समुदायों तथा धार्मिक समूहों के लोग उत्साह के साथ मनाते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि दीपावली पर्व को शान्ति और भाईचारे के साथ हम सभी मनाएं। इस त्यौहारों के मौसम में किसी प्रकार के धरने, प्रदर्शन या जुलूस आदि से बचना चाहिए। अगर इस दौरान किसी धरने, जुलूस या प्रदर्शन को टाला नहीं जा सकता, तो इसके लिए जिला प्रशासन से पहले स्वीकृति लेना अनिवार्य होगी।



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