जेटली मानहानि:केजरी की अर्जी खारिज

www.khaskhabar.com | Published : बुधवार, 19 अक्टूबर 2016, 09:43 AM (IST)

नई दिल्ली। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अरुण जेटली मानहानि मामले में बुधवार को हाईकोर्ट ने केजरीवाल की अर्जी खारिज कर दी। गौरतलब है कि केजरीवाल ने पटियाला हाईकोर्ट में अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मानहानि मामले पर रोक लगाने की याचिका लगाई थी।

गौरतलब है कि दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सीएम केजरीवाल और आप नेताओं ने वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ बयानबाजी की थी। इसके बाद अरुण जेटली ने हाईकोर्ट में सिविल और पटियाला हाईकोर्ट में आपराधिक मामला दायर किया था। गौरतलब है कि कोर्ट ने मामले की सुनवाई तब तक टालने से मना कर दिया है, जब तक हाईकोर्ट 10 करोड के सिविल मानहानि मामले में कोई फैसला नहीं सुनाता है। केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सीएम केजरीवाल और आप के पांच नेताओं के खिलाफ दोनों याचिकाएं लगाई थी। सीएम केजरीवाल ने पटियाला कोर्ट के उस फैसला को चुनौती दी है।



पिछली सुनवाई में सीएम की तरफ से पेश हुए वकील राम जेठमलानी ने कहा था कि एक ही मसले पर दो मामले सिविल और आपराधिक दायर किए गए हैं। राम जेठमलानी ने कहा था इसमें से एक मामले में सुनवाई पर रोक लगाई जा सकती है।


वहीं अरुण जेटली की तरफ से पेश हुए वकील हरिश साल्वे और सिद्धार्थ लूथरा का तर्क था था सीएम मुख्यमंत्री के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, अगर दोनों मामले अलग-अलग चलते हैं।