नाबालिग बालिका का विवाह रूकवाया

www.khaskhabar.com | Published : सोमवार, 10 अक्टूबर 2016, 9:38 PM (IST)

बठिंडा। जिला प्रशासन एक बाल विवाह को रोकने में कामयाब हुया है। जिला बाल सुरक्षा अधिकारी रवनीत कौर से प्राप्त जानकारी अनुसार गत 4 अक्तूबर को चाइल्ड हैल्प लाइन पर उन्हें सूचना मिली थी कि बठिंडा जिले के गांव बलाहड़ बिंझू में एक नाबालिग लड़की की शादी हो रही है। जिसके बाद उपमंडलाधीश बठिंडा अनमोल सिंह धालीवाल ने कमेटी का गठन किया जिसमें सुखजीत सिंह नायब तहसीलदार गोनियाना मंडी, डीएसपी भुच्चो गुरप्रताप सिंह, जिला बाल सुरक्षा बठिंडा अधिकारी रवनीत कौर सिधू, बाल विकास प्रोजैक्ट अधिकारी उषा रानी शामिल किये गये। कमेटी सदस्य तुरंत गांव बुलाहड़ बिंझू पहुंचे व बच्ची के परिजनों से मिले व उन्हें बाल विवाह कानून सम्बंधी जानकारी दी। टीम सदस्यों ने उन्हें बताया कि लड़की का विवाह 18 वर्ष की आयु से पहले व लड़के का विवाह 21 वर्ष से पहले करने पर बाल विवाह निरोधक कानून के तहत कारवाई की जाती है। इसके तहत आरोपियों को उक्त एक्ट की धारा 9 के तहत दो वर्ष की सजा या एक लाख रूपये तक जुर्माना या दोनों सजायें ही हो सकती हैं। यह अपराध गैर जमानती है। बच्ची के परिवार के सदस्यों व पंचायत द्वारा कमेटी को विश्वास दिलवाया गया कि बच्ची की आयु 18 वर्ष होने से पहले उसकी शादी नहीं की जायेगी। इस पर कमेटी सदस्य संतुष्ट होकर लौट आये।