कौन कौन बन सकता है मतदाता, समझाई पूरी प्रक्रिया

www.khaskhabar.com | Published : सोमवार, 10 अक्टूबर 2016, 1:15 PM (IST)

इलाहाबाद।जिलाधिकारी संजय कुमार ने कहा कि मतदान करना हर व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है इसलिए मतदाता जरूर बनें, मतदाता बन मतदान करें। जिलाधिकारी ने आज आईईआरटी में चल रहे मतदाता जागरूकता के अवसर पर छात्र छात्राओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि 18 साल की उम्र पूरी करने वाले हर एक व्यक्ति से मतदाता बनने का आग्रह करें, उन्होंने कहा कि सत्ता के लिए प्रतिनिधि का निर्वाचन मतदान के द्वारा ही किया जाता है इसलिए मतदाता बनना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जिनकी आयु 18 वर्ष हो गई हो या 01 जनवरी 2017 को 18 वर्ष पूरी होगी हो वो अपने क्षेत्र के बीएलओ से मिलकर अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य शामिल करायें। जिनका फार्म भरा जा रहा है उनको फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र जनवरी 2017 में प्राप्त होगा।

उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण का भी कार्य चल रहा है जिनका नाम या पता वोटर लिस्ट या वोटर आईडी में गलत छप गया है वो भी अपना नाम व पता सही करा लें। जिलाधिकारी ने युवाओं से अपील की कि वह अपने साथ ही अपने परिवार तथा आस-पास के क्षेत्रों के लोगों का नाम भी मतदाता सूची में शामिल करायें। जिलाधिकारी ने युवाओं से कहा कि अपने क्षेत्र के दिव्यांग जनों के नामों को भी मतदाता सूची में शामिल करायें तथा मतदान के लिए उन्हें अपने साथ ले जाकर मतदान करायें, उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति दिव्यांगजनों को ले जायेंगे उन्हें विशेष अनुमति मतदान स्थल पर जाने के लिए दी जायेगी। जिलाधिकारी ने कहा कि मतदाता बनने हेतु ऑनलाइन भी पंजीकरण की भी सुविधा उपलब्ध है जो लोग तकनीकी रूप से दक्ष हों वो ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं।