मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को भी इस बावत
जानकारी हुई तो कोर्ट ने कहा कि याची को पता है कि उसके बच्चे व पत्नी हैं फिर भी
उसने धोखा देकर दूसरी शादी की। पहली शादी का झूठा हलफनामा दिया । याची ने कोर्ट को जानबूझकर
गुमराह किया । इसलिए याची के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा चलना चाहिए ।
महानिबंधक याची के विरुद्ध मजिस्ट्रेट की
अदालत में आपराधिक मुकदमा दर्ज करायें और कानूनी कार्रवाई की जाये । यह आदेश
न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।
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