• Aapki Saheli
  • Astro Sathi
  • Business Khaskhabar
  • ifairer
  • iautoindia
1 of 1

महिला अनुदेशक को मिलेगा मातृत्व अवकाश- हाईकोर्ट

Women instructor will get maternity leave - HC - Allahabad News in Hindi

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान अपने दिये फैसले में महिला अनुदेशक को मातृत्व अवकाश मिलने की व्यवस्था कर दी है । हाईकोर्ट ने कहाकि महिला अनुदेशक भी मातृत्व अवकाश की हकदार हैं और बिना भेदभाव के उन्हे मातृत्व अवकाश मिलना चाहिए । ऐसे में अब बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत महिला अनुदेशक को यह लाभ मिले सकेगा । हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि संविदा पर पद होने के बावजूद भी महिला अनुदेशक को मातृत्व अवकाश से वंचित नहीं रखा जा सकता ।
हाईकोर्ट ने अपने विस्तृत आदेश में महिलाओ के साथ सभी प्रकार के भेद भाव समाप्त करने के लिए युनाइटेड नेशन के सम्मेलन में पारित प्रस्ताव पर भारत के हस्ताक्षर का भी जिक्र किया । जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन दोहराते कहा कि सभी राज्यो में महिला के विवाह अथवा गर्भावस्था के आधार पर न बर्खास्त किया जाना चाहिए और न ही उनके अधिकारों से भेद भाव होना चाहिए । प्राची पाण्डेय की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एस एन शुक्ल ने बीएसए को याची के प्रत्यावेदन पर निर्णय लेने का आदेश जारी कर दिया है । जिसके आधार पर अब महिला अनुदेशक मातृत्व अवकाश का लाभ उठा सकेंगी ।

यह भी पढ़े :चायवाले के बाद अब तरकारीवाली का दीवाना हुआ सोशल मीडिया

यह भी पढ़े :जासूस शोएब 6 बार पाक गया,हाई कमीशन में लडकियां भेजता था!

यह भी पढ़े

Web Title-Women instructor will get maternity leave - HC
खास खबर Hindi News के अपडेट पाने के लिए फेसबुक पर लाइक और ट्विटर पर फॉलो करे!
(News in Hindi खास खबर पर)
Tags: allahabad, allahabad high court, women instructor will get maternity leave - hc, women instructor will get maternity leave, women instructor will get, women instructor, will get maternity leave, maternity leave, hindi news, news in hindi, breaking news in hindi, allahabad news in hindi
Khaskhabar UP Facebook Page:
स्थानीय ख़बरें

उत्तर प्रदेश से

प्रमुख खबरे

आपका राज्य

Traffic

जीवन मंत्र

Daily Horoscope

Copyright © 2024 Khaskhabar.com Group, All Rights Reserved