गुरूग्राम। हरियाणा सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत नगर निगम गुरूग्राम द्वारा गत वर्ष तक के बकाया प्रोपर्टी टैक्स का भुगतान एकमुश्त करने वाले प्रोपर्टी मालिकों को संपूर्ण ब्याज माफी तथा मूल राशि पर 25 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। इस छूट का लाभ केवल 28 फरवरी तक ही प्राप्त किया जा सकता है। उक्त बात आज नगर निगम आयुक्त वी. उमाशंकर ने उद्योग विहार फेज-5 स्थित एचएसआइआइडीसी कॉम्पलैक्स में आयोजित प्रोपर्टी टैक्स कैंप में आए गुरूग्राम उद्योग एसोसिएशन एवं उद्योग यूनिटों के प्रतिनिधियों से कही। [# भगवान शिव को पाने के लिए युवती ने जान दी] [# अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे]
यह कैंप विशेष रूप से उद्योग यूनिटों के लिए आयोजित किया गया था, जिसमें प्रोपर्टी टैक्स से संबंधित दावे-आपत्तियों का समाधान करने के साथ-साथ मौके पर ही प्रोपर्टी टैक्स जमा करने की सुविधा प्रदान की गई थी। निगमायुक्त ने उद्योग एसोसिएशन के साथ बैठक करके उनकी प्रोपर्टी टैक्स संबंधी शिकायतों को सुना। इस कैंप का आयोजन गुरूग्राम उद्योग एसोसिएशन के सहयोग से किया गया था, जिसमें प्रोपर्टी टैक्स से संबंधित 8 आपत्तियां प्राप्त हुई।
उल्लेखनीय है कि निगमायुक्त के निर्देश पर नागरिकों की सहूलियत के लिए उनके पास जाकर नगर निगम प्रोपर्टी टैक्स कैंपों का आयोजन कर रहा है। इन कैंपों में टैक्स संबंधी शिकायतों का मौके पर ही निपटारा करने के साथ ही प्रोपर्टी टैक्स जमा करने की भी सुविधा दी जा रही है, ताकि नागरिकों को सुविधा हो सके।एक्सिस बैंक की किसी भी शाखा में जमा करवाएं प्रोपर्टी टैक्स
नगर निगम आयुक्त वी. उमाशंकर ने बताया कि प्रोपर्टी टैक्स का भुगतान नजदीकी एक्सिस बैंक की शाखा में भी किया जा सकता है। इसके लिए केवल बैंक में जाकर अपनी प्रोपर्टी आईडी बतानी होगी। पहले इस सुविधा के लिए नगर निगम की वैबसाईट से चालान जनरेट करना पड़ता था, लेकिन अब नागरिक सुविधा केन्द्र की तरह बैंक शाखा में केवल प्रोपर्टी आईडी बताकर ही प्रोपर्टी टैक्स का भुगतान किया जा सकता है।
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