अमृतसर। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के उल्लंघन करने के दो मामलों में सुनवाई करते हुए जिला सेशन जज ने दो मेडिकल स्टोर्स संचालकों को तीन और चार साल की सजा सुनाई है। साथ ही इन पर एक एक लाख रुपए का जूर्माना भी लगाया गया है। स्वास्थ्य विभाग के ड्रग इंस्पेक्टर सुखदीप सिंह ने मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जब्बोवाल गांव स्थित बाबा दीपसिंह मेडिकल स्टोर और मजीठा के आकाश मेडिकल स्टोर पर छापा मारा गया था। जहां नियम विरुद्ध कार्यों को लेकर भारी अनियमितताएं पाई गई। जिसके बाद विभाग ने केस दर्ज करते हुए लाईसेंस रद्द कर दिए। इन्हीं मामलों में मंगलवार को कोर्ट का फैसला आया है।
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