जयपुर। सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने कहा है कि किसानों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से किसान संबल योजना का सहकार किसान कल्याण योजना में विलय किया गया है। इससे अच्छे ऋणी किसानों को 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान का लाभ होगा। इससे अब किसान को कृषि ऋणों पर मात्र 9.50 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा, जबकि पहले 11.50 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करना पड़ता था।
उन्होंने बताया कि किसान संबल योजना में कृषि ऋणों पर 5 लाख से 20 लाख रुपए तक का ऋण मिलता था, जो अब बढक़र 10 लाख से 20 लाख रुपए हो गया है। वही किसानों को 5 लाख रुपए तक की साख सीमा ऋण की सुविधा भी प्राप्त होगी। इस कदम से किसानों की साख में वृद्धि की गई है। जहां किसानों को पहले अपनी भूमि की डीएलसी दर का मात्र 50 प्रतिशत ऋण स्वीकृत होता था, उसे अब सहकार किसान कल्याण योजना के तहत डीएलसी दर का 70 प्रतिशत तक ऋण मिल सकेगा। इससे प्रदेश के लाखों किसान लाभान्वित होंगे। किसान संबल योजना चरणबद्ध रूप से सहकार किसान कल्याण योजना में विलय की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
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