नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक विवाहित जोडे के मामले में पत्नी द्वारा
हनीमून खराब करने और पति एवं उसके परिवार पर झूठे आरोप लगाकर मानसिक
क्रूरता बरपाने को तलाक का आधार बताया है। हाईकोर्ट ने मामले को अपवाद की
संज्ञा देते हुए कहा कि दंपती की शादी शुरू से ही सही नहीं चल सकी। हालांकि
दोनों शादी के समय 30 साल से अधिक उम्र के थे और परिपक्व थे।
हाईकोर्ट ने 12 साल पुराने शादी के बंधन को तोडने की अनुमति देते हुए कहा
कि पति और पत्नी कडवी यादों के साथ आए हैं और उनका हनीमून भी खराब हो गया
था। महिला ने शादी होने का विरोध किया था और बाद में पति और उसके परिवार
वालों पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें मानसिक रूप से प्रताडित करना शुरू कर
दिया।
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