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आदेश के बावजूद बयानबाजी क्यों कर रहा है आसाराम: हाईकोर्ट

Why Asaram is rhetoric despite the order  : HC - Jodhpur News in Hindi

जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश गोविंद माथुर व एसपी शर्मा की खंडपीठ ने यौन उत्पीडऩ के आरोपी आसाराम की सुनवाई जेल में करने के मामले में कोर्ट ने नाराजगी जताई और मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि निर्देश के बावजूद आसाराम ट्रायल के लिए आने पर बयानबाजी क्यों कर रहा है। इस मामले में अगली सुनवाई तीन जनवरी को होगी। राज्य सरकार व पुलिस की ओर से याचिका पेश कर आसाराम मामले की नियमित सुनवाई सेशन कोर्ट की बजाय सेंट्रल जेल में ही करने का आग्रह किया। याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट ने 14 सितंबर 2015 को सेशन कोर्ट में दोबारा सुनवाई करने के आदेश दिए थे लेकिन, साथ ही कहा था कि आसाराम बयानबाजी नहीं करेगा तथा समर्थक हुड़दंगबाजी नहीं करेंगे। सरकार की ओर से पेश हुए राजकीय अधिवक्ता ने कहा कि कोर्ट के निर्देशों के बावजूद आसाराम हर बार मीडिया के समक्ष बयानबाजी कर रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि कोर्ट परिसर के बाहर आसाराम समर्थकों की भीड़ लगी रहती है। समर्थकों ने हुड़दंग करना शुरू कर दिया है। आसाराम की ओर से पेश हुए अधिवक्ताओं ने जवाब पेश करने के लिए मोहल्लत मांगी, जिसे स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई तीन जनवरी को मुकर्रर की है।

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Web Title-Why Asaram is rhetoric despite the order : HC
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