कोर्ट में जिरह के दौरान यह बाते सामने आई कि याचीगण ने नियम योग्यता व पूरी प्रक्रिया का पालन किया था। उसके बाद भी उन्हे दारोगा पद पर पदोन्नति नहीं दी गई । इस मामले की सुनवाई जस्टिस सुनीता अग्रवाल कर रहे हैं । उन्होंने इस प्रकरण में चार सप्ताह के अंदर सरकार से जवाब मांगा है । हाईकोर्ट ने पूछा है कि दरोगाओं की प्रोन्नति में योग्यता को दरकिनार करने का क्या कारण है । हालांकि इस याचिका के लंबा खिंचने के आसार हैं। क्योंकि अगली सुनवाई डेढ महीने बाद है ।
लोकसभा चुनाव 2024 का पहला चरण - त्रिपुरा, सिक्किम में 80 फीसदी से ज्यादा मतदान, बिहार में 50 फीसदी से कम मतदान
राहुल की कप्तानी पारी, लखनऊ ने सीएसके को आठ विकेट से हराया
केन्या में भारी बारिश से 32 लोगों की मौत
Daily Horoscope