पटियाला। ज़िला मजिस्ट्रेट रामवीर सिंह ने ज़िला पटियाला की सीमाओं के अंदर पड़ते सभी मैरिज पैलेस, होटलों, कम्युनिटी हाल में किसी भी तरह के लाइसेंसी हथियार ले जाने पर रोक लगा दी है। शादी समारोह में हवाई फायरिंग से होने वाली दुघर्टनाओं को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। यह हुक्म ज़िले में 15 फरवरी 2017 तक लागू रहेंगे।
हुक्मों में कहा गया है कि यह आम देखने में आया है कि विवाह शादियों के समय मैरिज पैलसों में कुछ लोग अपना लाईसेंसी हथियार के साथ ले कर जाते हैं और समागमों में शराब आदि पी कर यह व्यक्ति हथियार ले कर स्टेज पर भंगड़ा डालते समय फायर करते हैं जो मौजूद लोगों की जान का ख़तरा बन जाता है। ऐसी घटनाओं में कई लोग अपनी जान गवा चुके हैं।
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