जयपुर। राज्य में 21 जनवरी से शुरू हो रहे शहरी जन कल्याण शिविरों में सरकार जिन दो महत्वपूर्ण प्रस्तावों के जरिए पट्टा वितरण करना चाह रही थी, अब मास्टर प्लान पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद दोनों ही प्रस्ताव टर्न डाउन करने होंगे। नक्शे के विपरीत किए गए अवैध निर्माणों को नियमित करने और 50 हजार तक आबादी के छोटे शहरों में 30 फीट तक रोड पर भी मिक्स लैंड यूज की अनुमति देने के प्रस्ताव तैयार किए थे। ये दोनों प्रस्ताव कैबिनेट में मंजूरी के लिए भेजे जाने थे। इस बीच मास्टर प्लान को लेकर आए हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब दोनों प्रस्ताव मंजूर किए जाने संभव नहीं है। ऐसे में सरकार इन दोनों प्रस्तावों को टर्न डाउन कर सकती है। हालांकि जयपुर, जोधपुर, कोटा जैसे करीब 40 से ज्यादा बड़े शहर मिक्स लैंड यूज के प्रस्ताव से पहले ही मुक्त थे। यूडीएच एसीएस मुकेश शर्मा ने बताया कि सरकार का अभियान हो चाहे सामान्य पट्टा वितरण या जमीन आवंटन की प्रक्रिया हो, अब तय कर रखा है कि मास्टर प्लान में निर्धारित उपयोग के लिए ही जमीन का आवंटन किया जाएगा। सिवायचक या हरित क्षेत्र या कृषि भूमि का रुपांतरण पर मास्टर प्लान के नियमों से ही करने की अनुमति दी जाएगी। जयपुर या अन्य शहरों के पेरीफेरी की जमीनों के आवंटन या बसावट पर भी मास्टर प्लान का नियम लागू रहेगा। अब यूडीएच ने कोर्ट के नए आदेश के बाद तय किया है कि किसी सोसायटी या निजी व्यक्ति ने सुविधा क्षेत्र, हरित क्षेत्र, कॉमर्शियल यूज के क्षेत्र में कॉलोनी काटी है तो उसका किसी हालत में नियमन नहीं किया जाएगा। मास्टर प्लान के नियमों के अंतर्गत ही ऐसी कॉलोनियों के नियमन के निर्णय किए जाएंगे। लेकिन यूडीएच का कहना है पृथ्वीराज नगर का नियमन पर कोर्ट के आदेश का कोई असर नहीं होगा। केबिनेट निर्णय से हुए पीआरएन के नियमन के फैसले के कारण कोर्ट का आदेश प्रभावी नहीं रहेगा। 21 जनवरी से सरकार ने अभियान चला भी दिया तो यूडीएच अफसरों के अनुसार गृह निर्माण सहकारी समितियों की पुरानी बसाई कॉलोनियों का नियमन किया जा सकेगा। आबादी भूमि पर बसी कॉलोनी के भूखंड का पट्टा लेने पर उसकी लीज में छूट दी जा सकती है। अन्य शुल्क में रियायत जैसे प्रस्तावों के आधार पर शिविर लगाए जा सकते हैं। [@ Exclusive:10 साल से बेडिय़ों में जकड़ी है झुंझुनूं की जीवणी]
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