नई दिल्ली। लोकसभा में मंगलवार को हंगामे के बीच आयकर संशोधन बिल 2016 पास
हो गया। कांग्रेस ने सदन में इस बिल पर चर्चा करने पर आपत्ति जताई, मगर
भाजपा ने अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी कर बिल को पास करवा लिया। वित्त
मंत्री अरुण जेटली ने आयकर कानून में संशोधन के लिए यह बिल सोमवार को पेश
किया था। अब यह बिल राज्यसभा में पेश किया जाएगा। राज्यसभा के पास 14 दिनों
के भीतर इसे पास करने का विकल्प है, इस वक्त के बीतने के बाद यह बिल पास
ही माना जाएगा। इसे बिल के पास होने के बाद लोकसभा को बुधवार तक के लिए
स्थगित कर दिया गया।
इसमें प्रस्ताव किया गया है कि अगर लोग अपनी अघोषित
नकदी की घोषणा करते हैं, तो उन्हें कर एवं जुर्माने में 50 फीसदी देना
होगा, जबकि ऐसा नहीं करने और पकड़े जाने पर फीसदी कर एवं जुर्माने के रूप
में वसूला जाएगा। प्रस्तावित संशोधित आयकर कानून में यह भी प्रावधान है कि
घोषणा करने वालों को अपनी कुल जमा राशित का 25 फीसदी प्रधानमंत्री गरीब
कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) में लगाना होगा, जहां कोई ब्याज नहीं मिलेगा।
साथ ही इस राशि को चार साल तक नहीं निकाला जा सकेगा।
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