मामले में एक पूर्व विधायक भी आरोपी थे, जिनका देहांत हो चुका है। दो अगस्त, 2014 को जुर्म स्वीकार करने पर अदालत ने उन्हें 200-200 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई थी। 24 जनवरी, 2016 को पांच अन्य आरोपियों ने भी अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। अदालत ने उन पर 100-100 रुपये का अर्थदंड लगाया। इस मामले की प्राथमिकी थाना प्रभारी महानगर ओमवीर सिंह ने दर्ज कराई थी।
First Phase Election 2024 : पहले चरण में 60 प्रतिशत से ज्यादा मतदान, यहां देखें कहा कितना मतदान
Election 2024 : सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल और सबसे कम बिहार में मतदान
पहले चरण के बाद भाजपा का दावा : देश में पीएम मोदी की लहर, बढ़ेगा भाजपा की जीत का अंतर
Daily Horoscope