नयी दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि वीडियो साझा करने वाली वेबसाइट
यूट्यूब इस बात के लिए बाध्य है कि वह इस समय लागू कानूनों का उल्लंघन करने
वाली किसी विषयवस्तु को अपलोड नहीं करेगी।
टाटा स्काई द्वारा दाखिल एक याचिका पर यह फैसला आया है। याचिका में कहा गया
था कि यूट्यूब से ऎसे वीडियो को हटाया जाए जिसमें कंपनी के सेट टॉप बॉक्स
का तोड बताया गया है। न्यायाधीश एस मुरलीधर ने कहा, सूचना प्रौद्योगिकी
मध्यस्थता निर्देशों के नियम 3:1::ई: के संबंध में यूट्यूब इस बात के लिए
बाध्य है कि वह किसी समय विशेष में लागू किसी कानून का उल्लंघन करते हुए
कोई सामग्री अपलोड नहीं करे।
लोकसभा चुनाव 2024 : देश की 102 सीटों पर छिटपुट घटनाओं को छोड़ शांतिपूर्ण रहा मतदान
लोकसभा चुनाव 2024: देश की 102 सीटों पर कुल 59.71% मतदान दर्ज
Election 2024 : सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल और सबसे कम बिहार में मतदान
Daily Horoscope