प्रवर्तन निदेशालय ने चार अक्टूबर को अदालत को बताया कि माल्या भारत आने के
लिए आपात यात्रा दस्तावेज हासिल कर सकते हैं। माल्या इसके जरिए अपने खिलाफ
चल रहे विदेशी मुद्रा विनियमन कानून के उल्लंघन के मामले में पेश हो सकते
हैं।
माल्या ने नौ सितंबर को अदालत में व्यक्तिगत पेशी से छूट देने की मांग की
थी। उन्होंने कहा था कि वह एक विदेशी मुद्रा विनियमन कानून के उल्लंघन
मामले में सुनवाई के लिए देश लौटने में सक्षम नहीं हैं, क्योंकि भारतीय
अधिकारियों ने उनका पासपोर्ट निलंबित कर दिया है।
अदालत ने नौ जुलाई को माल्या से नौ सितंबर को अदालत में खुद मौजूद होने को
कहा था। अदालत ने यह आदेश प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मामले में व्यक्तिगत
पेशी से छूट हटाने की याचिका पर दिया था।
माल्या के अधिवक्ता ने अदालत के सामने व्यक्तिगत पेशी से छूट देने की मांग
को लेकर एक याचिका दी और अदालत से अनुरोध किया कि उनका मुवçक्कल लंदन में
रह रहा है।
ईडी के अनुसार माल्या पर लंदन में वन वर्ल्ड चैंपियनशिप में एक ब्रिटेन की
कंपनी को किंगफिशर का लोगो प्रदर्शित करने और कुछ दूसरे यूरोपीय देशों में
1996,1997 और 1998 में प्रचार के लिए 200,000 डॉलर का भुगतान करने का आरोप
है।
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