भरतपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विधिक सेवा सप्ताह के तहत मंगलवार को एम.एस.जे. कॉलेज में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
इस शिविर में प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी नीरू सोनी ने उपस्थित छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क विधिक सहायता के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा गरीब व्यक्तियों, अनु0 जाति/जनजाति के व्यक्तियों, महिलाओं, बालकों इत्यादि को नि:शुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाता है।
शिविर में प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी ममता वर्मा ने छात्रों को लोक अदालत के बारे में जानकारी दी एवं बताया कि वे कैसे लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा कर सकते है। लोक अदालत में राजीनामें से दोनों ही पक्षों की जीत होती है एवं न्यायालय फीस ही वापिस की जाती है एवं लोक अदालत में पारित किए गए निर्णय की कोई अपील भी नहीं होती है। साथ ही स्थाई लोक अदालत के बारे में भी जानकारी दी गई। शिविर में अधिवक्ता मनहर सिंह जल संरक्षण एवं राज. पीडित प्रतिकर स्कीम की जानकारी दी एवं बताया कि अपराध से पीडि़त हुए व्यक्ति को जिला विधिक सेवा प्राधिकारण के माध्यम से अंतरिम एवं अंतिम प्रतिकर भी दिलाया जाता है। शिविर में अधिवक्ता योगेश गुप्ता ने मध्यस्थता एवं महिलाओं से संबंधित कानूनों की जानकारी दी। शिविर में प्रधानाचार्य उमेश मंगल ने भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में छात्रों को विभिन्न कानूनों के प्रति जागरूक होने का आह्वान किया साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से यह गुजारिश की कि इस तरह के शिविरों का आयोजन समय-समय पर किया जाता रहे ताकि कॉलेज के छात्र विभिन्न कानूनों के प्रति जागरूक हो सकें। इन्होंने उपस्थित अधिकारियों का धन्यवाद ज्ञापित किया।
यह भी पढ़े :RJ से छेड़खानी, कहा अब इलाहाबाद में काम नहीं करूंगी, DM ने रोका, SEE PIC
यह भी पढ़े :मरने से पहले बेटी ने सुनाया ससुराल में खुद को जिंदा जलाने का सच...
PM मोदी का केसीआर पर हमला, गर्माई सियासत
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- 27.45 करोड़ प्रवासी कामगार पोर्टल पर पंजीकृत
पानी बचाने के लिए जन आंदोलन शुरू करें : पंजाब के मुख्यमंत्री
Daily Horoscope