सरकार ने घोषणा की है कि केन्द्र की परिधि में आने वाले मजदूरों के लिए सी,
बी व ए कैटेगरी के लिए न्यूनतम वेतन क्रमश: 9,100 रूपए, 11,362 रूपए और
13,598 रूपए होगा। इसके अलावा, ट्रेड यूनियंस की मांग है कि परमानेंट और
कॉन्ट्रैक्ट, दोनों तरह के मजदूरों के लिए एक समान न्यूनतम मजदूरी तय की
जाए। वे इसके लिए न्यूनतम मजदूरी एक्ट,1948 में बदलाव की मांग करने की मांग
भी उठा रही हैं।
केन्द्र के नोटिफिकेशन जारी करने के बाद, न्यूनतम मजदूरी में किया गया
बदलाव केन्द्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होगा। यह आदेश उन्हीं रोजगारों
पर लागू होगा, जिनके बारे में न्यूनमत मजदूरी एक्ट, 1948 में प्रावधान किए
गए हैं। वर्तमान में केन्द्र सरकार के अंतर्गत आने वाले रोजगारों में
कृषि, पत्थर खदानें, निर्माण, गैर-कोयला खदान, लोडिंग एवं अनलोडिंग आदि
शामिल हैं। राज्य सरकारों के रोजगारों की संख्या 1679 है।
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